जिला जेल से 46 बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा
हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जेल में निरुद्ध 46 बंदियों को दो माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस श्रेणी में जिला जेल में 237 बंदी निरुद्ध हैं। वहीं जेल प्रशासन को सात साल की सजा पाए जिला जेल में निरुद्ध 41 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश का इंतजार है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जेल में निरुद्ध 46 बंदियों को दो माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस श्रेणी में जिला जेल में 237 बंदी निरुद्ध हैं। वहीं जेल प्रशासन को सात साल की सजा पाए जिला जेल में निरुद्ध 41 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश का इंतजार है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर क्षमता से अधिक भरी जेलों से बंदियों और कैदियों को दो माह के लिए छोड़ने का निर्णय लिया गया है। जेल अधीक्षक एके सक्सेना ने बताया कि शासन ने सात साल की सजा पा चुके कैदियों तथा सात साल की सजा वाले अपराध में निरुद्ध जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदियों की जानकारी मांगी थी। शासन का इरादा ऐसे कैदियों को पैरोल पर तथा ऐसे बंदियों को कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर दो माह के लिए रिहा करने का है। उन्होंने बताया कि जिला जेल में सात साल की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 41 तथा सात साल की सजा वाली धाराओं में विचाराधीन बंदियों की संख्या 237 है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सात साल की सजा वाले अपराध में निरुद्ध 46 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने बताया कि जो कैदी सात की सजा पाए हुए हैं, उनकी भी सूची शासन को भेजी गई थी। शासन का आदेश प्राप्त होते ही उन्हें दो माह की पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा।