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20 दिसंबर को हुए उपद्रव में बाल उत्पीड़न की जांच को पहुंचा आयोग Muzzaffarnagar News

उपद्रव के दौरान शहर में कई स्थानों पर तोड़फोड़ व आगजनी हुई थी। पुलिस ने 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें 259 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज है।

By Prem BhattEdited By: Published: Sun, 08 Mar 2020 06:02 PM (IST)Updated: Sun, 08 Mar 2020 06:02 PM (IST)
20 दिसंबर को हुए उपद्रव में बाल उत्पीड़न की जांच को पहुंचा आयोग Muzzaffarnagar News
20 दिसंबर को हुए उपद्रव में बाल उत्पीड़न की जांच को पहुंचा आयोग Muzzaffarnagar News

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर 20 दिसंबर को शहर में हुए उपद्रव के दौरान बाल उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान लिए जाने के बाद शनिवार को उप्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने शहर में पहुंचकर जांच शुरू की। आयोग अध्यक्ष व सदस्य ने उपद्रव स्थल मीनाक्षी चौक से लेकर आर्य समाज रोड स्थित मदरसा होजा-ए-इल्मिया इमाम हुसैनिया पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की।

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उपद्रव के दौरान शहर में कई स्थानों पर तोड़फोड़ व आगजनी हुई थी। पुलिस ने 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें 259 लोगों के विरुद्ध नामजद और छह हजार से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 80 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। शनिवार को उप्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता व सदस्य डा. जया ने शहर में पहुंचकर जांच शुरू की। दोनों पहले मीनाक्षी चौक पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। आयोग अध्यक्ष ने मीनाक्षी चौक पर सभासद पति नौशाद खान व नौशाद कुरैशी से जानकारी ली।

यहां से पैदल आर्य समाज रोड की ओर बढ़े। यहां उन्होंने स्कूटर मैकेनिक से भी उपद्रव के दिन हालात व भीड़ में शामिल बच्चों की स्थिति तथा भूमिका के बारे में पूछा। फिर इस्लमिया इंटर कालेज पहुंचे और प्रधानाचार्य मो. सलीम व चौकीदार से जानकारी ली। पूछा कि उस दिन कालेज किसके आदेश पर बंद किया गया था। इसके उपरांत आर्य समाज रोड पर स्थित सुपर व भारत ऑटो के मालिक तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया की मैनेजर चंद्रकला व लिपिक शोभित से घटना पर विस्तार से पूछताछ की। कोटक म¨हद्रा बैंक मैनेजर व सिद्धार्थ कालोनी निवासी अरुण तायल से घटना वाले दिन के बारे में पूछा।

उपद्रव के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान देना बैंक के पास आगजनी व तोड़फोड़ तथा एसी आदि फूंकने की घटना के मामले में तीन आरोपितों की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 20 दिसंबर को शहर में उपद्रव हुआ था। शहर कोतवाली क्षेत्र के लंबा बाजार स्थित देना बैंक प्रबंधक ने 21 दिसंबर को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 20 दिसंबर को करीब 2.17 बजे कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए बैंक के बाहर आग लगा दी थी। 


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