Move to Jagran APP

मुजफ्फरनगर: पीर खुशहाल के दामाद की अग्रिम जमानत खारिज, इस मामले में है आरोप

वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नामजद पीर खुशहाल के दामाद जव्वाद की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया। 1975 में वन विभाग की 30 बीघा से अधिक भूमि को लीज पर लिया था।

By Himanshu DiwediEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 12:27 AM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 12:27 AM (IST)
मुजफ्फरनगर: पीर खुशहाल के दामाद की अग्रिम जमानत खारिज, इस मामले में है आरोप
पीर खुशहाल के दामाद की अग्रिम जमानत खारिज ।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नामजद पीर खुशहाल के दामाद जव्वाद की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया।

loksabha election banner

बिहारगढ़ गांव में पीर खुशहाल ने 1975 में वन विभाग की 30 बीघा से अधिक भूमि को कृषि और धार्मिक कार्यों के लिए लीज पर लिया था। लीज का समय समाप्त होने पर वन विभाग ने पीर खुशहाल के वारिसान को नोटिस दिया था। नोटिस के बाद भी भूमि खाली नहीं की गई तो 11 नवंबर 2020 को वन विभाग ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब भूमि खाली कराने का काम शुरू किया तो इसका विरोध हुआ था। वन रक्षक सुनील कुमार ने 19 नवंबर 2020 को थाना भोपा में तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि स्व. पीर खुशहाल की पत्नी नाजिया आफरीदी और उनके दामाद जव्वाद ने मौके पर कब्जा बनाया हुआ है। भोपा थाना पुलिस ने नाजिया आफरीदी, जव्वाद व एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीर खुशहाल के दामाद जव्वाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई कर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। दो दिसंबर को पीर खुशहाल की पत्नी नाजिया आफरीदी की अग्रिम जमानत भी कोर्ट में खारिज हो चुकी है।

इनका कहना है...

डीजीसी राजीव शर्मा ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को पीर खुशहाल के दामाद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पूर्व कोर्ट पीर खुशहाल की पत्नी नाजिया आफरीदी की भी अग्रिम जमानत खारिज कर चुका है।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.