सात अफसरों पर 2.20 लाख का जुर्माना
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर सात अधिकारियों पर 2.20 लाख्
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर सात अधिकारियों पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने दो विद्यालयों के प्रबंधकों पर भी कार्रवाई की है। साथ ही कई अधिकारियों को चेतावनी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग से वादी को पांच हजार की क्षतिपूर्ति भी मिलेगी।
राज्य सूचना आयुक्त ने मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में प्रेसवार्ता में बताया कि लंबित मामलों की सुनाई के दौरान पाया गया कि कई अधिकारी आरटीआइ के तहत सूचना देने में कोताही करते हैं। इन पर जुर्माना लगाया है। सीएमओ, बीएसए, जिला गन्ना अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत शहरी डिवीजन, अधिशासी अभियंता विद्युत देहात, ईओ पुरकाजी और खंड गंगा नहर के एक्सईएन पर जुर्माना लगाया है। इनमें से ईओ पुरकाजी पर तीन प्रकरणों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है, जबकि बीएसए पर दो प्रकरणों में क्रमश: 25 और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग पर पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की कार्रवाई हुई है। यह धनराशि वादी नरेश कुमार को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इनके अलावा सूचना नहीं देने पर एमएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक के वित्तीय अधिकार सीज किए हैं। इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीरापुर को बंद करने के निर्देश डीआइओएस को दिए हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने डीआइओएस से बगैर एनओसी लिए शिक्षण संस्थान को यूपी बोर्ड से सीबीएसई में तब्दील कर लिया। सीबीएसई को डीआइओएस इस बारे में पत्र भी जारी करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि 50 वादों में 26 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिसमें दिव्यांग सुनीता का सर्टिफिकेट बनाने और संजय कुमार को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख 11 हजार रुपये दिलाए गए हैं।