अख्तर हत्याकांड में 16 आरोपित बरी
ट्यूबवेल का मोटर चुराने के आरोप में दबोच कर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के 14 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने 16 आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित को अतिरिक्त विवेचना के बाद क्लीनचिट दे दी थी।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। ट्यूबवेल का मोटर चुराने के आरोप में दबोच कर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के 14 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने 16 आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित को अतिरिक्त विवेचना के बाद क्लीनचिट दे दी थी।
20 अगस्त 2016 को चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लुहारी से कुछ लोगों ने स्थानीय निवासी अख्तर पुत्र अल्लाह रक्खा को दबोचकर ट्यूबवेल की मोटर चुराने के आरोप में पुलिस को सौंप दिया था। बाद में अख्तर की मौत हो गई थी। इस मामले में अख्तर के पिता अल्लाह रक्खा ने अपने पुत्र को पीट-पीटकर मारने के आरोप में 18 लोगों के विरुद्ध थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर 17 आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन एक आरोपित शाहिद हुसैन की शिकायत पर पुन: विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान मुकदमे में दर्शाए गए आरोपितों की हत्या में संलिप्तता सामने न आने पर पुलिस ने मामले को बीच में ही रोक दिया था। पुलिस जांच में हत्या के इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बावजूद शाहिद हुसैन निवासी लुहारी खुर्द ने कोर्ट में प्रत्यावेदन दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे-13 ओमवीर सिंह ने 2016 में डीआइजी लखनऊ रेंज के पद से सेवानिवृत्त हुए तथा हत्या के समय एसपी सिटी के पद पर तैनात रहे डीके चौधरी का बयान आठ अगस्त 2019 को कलमबंद किया था। उसके बाद जांच करने वाले कई और पुलिस अधिकारियों के बयान कोर्ट ने कलमबंद किए थे। शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने हत्याकांड के 16 आरोपितों को बरी कर दिया।
कौन है अख्तर का हत्यारा : शाहिद
पुलिस की अतिरिक्त विवेचना में अख्तर हत्याकांड से क्लीनचिट मिलने के बावजूद मामले में आरोपित रहे शाहिद हुसैन संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 16 आरोपितों व उसने भी इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया तो हत्यारा कौन है? शाहिद का आरोप है कि अख्तर की हत्या पुलिस ने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए की थी। वह इस मामले को कोर्ट में घसीटेंगे।
इन्होंने कहा
कोर्ट से फैसले की सर्टिफाइड कापी आने पर इस मामले में उच्च अदालत में अपील की जाएगी।
-ओमप्रकाश उपाध्याय, एडीजीसी
इन्हें किया कोर्ट ने बरी
अख्तर हत्याकांड में मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को इस मामले में आरोपित रहे प्रह्लाद, शाहिद, तहसीन, नवेद, अब्दुल वहाब, मुदस्सिर, तेजपाल, विश्वास, सत्यपाल, सुभाष चंद, राजेश, सुरेश, अनिल निवासी लुहारी को बरी कर दिया।