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म्यूजिकल हार्न बजाया तो देना होगा जुर्माना

प्रत्येक वाहन में उसकी श्रेणी के हिसाब से हार्न लगे होते हैंं। छोटे वाहन में धीमी आवाज से तो बड़े वाहनों में लगे हार्न की आवाज थोड़ा तेज होती है। इतना ही नहीं कुछ वाहन चालक अपने वाहनों में तेज आवाज के साथ ही म्युजिकल हार्न लगवा लेते हैंं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 05:14 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 05:14 PM (IST)
म्यूजिकल हार्न बजाया तो देना होगा जुर्माना
परिवहन विभाग अब मौके पर करेगा चालान, हटा लीजिए म्यूजिक वाले हार्न।

मुरादाबाद, जेएनएन। कुछ लोग वाहन में तेज आवाज करने वाले म्युजिकल हार्न लगवा लेते हैं। इससे सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ ही अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। मगर अब इन वाहन चालकों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। ऐसे वाहनों का चालान कर उनसे 4000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है।

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प्रत्येक वाहन में उसकी श्रेणी के हिसाब से हार्न लगे होते हैंं। छोटे वाहन में धीमी आवाज से तो बड़े वाहनों में लगे हार्न की आवाज थोड़ा तेज होती है। इतना ही नहीं  कुछ वाहन चालक अपने वाहनों में तेज आवाज के साथ ही म्युजिकल हार्न लगवा लेते हैंं, जिससे यातायात के दौरान अन्य वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब चालक म्युजिकल हार्न को बजाता है तो हार्न की आवाज तेज होने के साथ ही वह काफी देर तक बजता है। इस प्रकार के म्यूजिकल हार्न को शहर के बीच में चालक द्वारा बजाने से वहां पैदल या दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के साथ ही आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैंं। अचानक से तेज आवाज के साथ ही कई आवाज वाले इस हार्न को चालक द्वारा बजाया जाता है तो दूसरे वाहन का चालक खासकर दोपहिया वाहन चला रहा व्यक्ति घबरा जाता है और यह हादसे की वजह बन जाता है। अब परिवहन विभाग वाहनों में इन तेज आवाज वाले हार्न के साथ ही मल्टी  टोन हार्न लगाने पर कार्रवाई करेगा, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को परेशानी न हो। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि चेकिंग के दौरान तेज आवाज या मल्टी टोन वाले हार्न की भी जांच की जाती है। ऐसे में यदि वाहन में मल्टी टोन हार्न मिलता है तो उसका चालान कर शमन शुल्क वसूलने की कार्रवाई की जाती है।   


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