Water Conservation : मुरादाबाद में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब तक नहीं हो पाई तालाब की खोदाई
Moradabad pond dug disobeying Allahabad High Court order सदर ब्लाक की ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात उर्फ भोला सिंह की मिलक में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तालाब की खोदाई नहीं हो सकी जबकि जल संरक्षण के लिए यह तालाब वरदान साबित हो सकता है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सदर ब्लाक की ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात उर्फ भोला सिंह की मिलक में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तालाब की खोदाई नहीं हो सकी जबकि जल संरक्षण के लिए यह तालाब वरदान साबित हो सकता है। जिले में लगातार गिर रहे भूगर्भ जल को रोकने के लिए सरकार जल संरक्षण के नाम पर विभिन्न योजनाएं चला रही है। दूसरी ओर न्यायालयों द्वारा भी समय-समय पर जल संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन, धरातल पर स्थिति कुछ और ही है।
शहर से सटी ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात उर्फ भोला सिंह की मिलक में स्थित तालाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका विचाराधीन है। जिसमें 15 मई 2018 को हाईकोर्ट ने तालाब को साफ करने का आदेश पारित किया था। साथ ही तालाब की 200 मीटर भूमि जिस पर सरकार द्वारा सड़क के रूप में अतिक्रमण किया गया है, उसके स्थान पर किस और जगह पर तालाब खोदा जा सकता है। इसे लेकर भी डीएम से सुझाव मांगा था। लेकिन, 23 जनवरी 2020 तक भी तालाब साफ नहीं होने पर सरकार को तीन सप्ताह का अवसर देते हुए हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को या उससे पहले तालाब साफ ना होने की स्थिति में डीएम मुरादाबाद को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी किया था। मगर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक इस तालाब को साफ नहीं किया गया है जबकि वर्षा ऋतु में इस तालाब को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा दिनेश सिंह ने बताया कि तालाब को देखकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
यह भी पढ़ें :-
UP accident : सम्भल में ट्रैक्टर ट्राली से टकराया बाइक सवार, दो बच्चों और महिला समेत चार की मौत