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मुरादाबाद में नहाते समय बना ली क‍िशोरी की अश्‍लील वीडियो, कर रहा था ब्‍लैकमेल, तीन वर्ष की कैद

छात्रा ने जब इस घटना की जानकारी स्वजनों को दी तो उन्होंने कांठ थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 03 Feb 2021 02:20 PM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2021 02:20 PM (IST)
मुरादाबाद में नहाते समय बना ली क‍िशोरी की अश्‍लील वीडियो, कर रहा था ब्‍लैकमेल, तीन वर्ष की कैद
मामले में आरोपित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

मुरादाबाद, जेएनएन। पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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अधिवक्ता अनुज कुमार विश्नोई ने बताया कि कांठ थाना क्षेत्र के फकीरगंज कस्बा निवासी गौरव कुमार के खिलाफ एक किशोरी ने 14 जुलाई 2016 में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। किशोरी ने आरोप लगाया था, आरोपित युवक उसे गंदी नजर से देखने के साथ ही एक दिन उसके साथ राह चलते हुए अश्लील हरकत की थी। एक दिन छात्रा जब स्नान कर रही थी तो युवक ने घर की छत में जाकर उसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद उसे वीडियो को छात्रा को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। छात्रा ने जब इस घटना की जानकारी स्वजनों को दी तो उन्होंने कांठ थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम नहीं जमा कराने की स्थिति में आरोपित को पांच माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। 

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