जुर्माना जमा नहीं दिया तो वाहन हो जाएंगे ब्लैक लिस्ट Moradabad news
नियम विरुद्ध कहीं भी वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैैं तो तत्काल जुर्माना जमा कर दें अन्यथा वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट से वाहन को हटवाने के लिए परिवहन विभाग का चक
मुरादाबाद, जेएनएन। नियम विरुद्ध कहीं भी वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैैं तो तत्काल जुर्माना जमा कर दें, अन्यथा वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट से वाहन को हटवाने के लिए परिवहन विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा।
देश भर में परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का चालान ऑनलाइन शुरू कर दिया है। वाहनों में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उसका फोटो लेकर ऑनलाइन चालान किया जाता है। वाहनों को रोक कर चेकिंग की जाती है और कमी पाए जाने पर ऑनलाइन चालान किया जाता है। इसकी सूचना वाहन मालिक के पास एसएमएस व वाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर चालान करने के बाद वाहन को छोड़ दिया जाता है। वाहन मालिक को ऑनलाइन निर्धारित समय पर जुर्माना जमा करना पड़ता है।
जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिससे वाहनों का फिटनेस, नाम परिवर्तन, परमिट आदि का काम होना बंद हो जाता है। जहां से चालान होता है, वहीं से ब्लैक लिस्ट को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए मुरादाबाद में पंजीकृत वाहन का अमृतसर में चालान हुआ है और निर्धारित समय तक जुर्माना जमा नहीं करने पर अमृतसर परिवहन विभाग वाहन को ब्लैक लिस्ट कर देगा। ब्लैक लिस्ट हटाने के लिए वाहन मालिक को अमृतसर परिवहन विभाग के आफिस जाना पड़ेगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि जहां वाहन का चालान होता है, वहां अधिकारी जुर्माना जमा करने का एक समय देता है। निर्धारित समय पर जुर्माना नहीं देने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट भी चालान करने वाले अधिकारी द्वारा हटाया जाता है।