एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस पर 30 जून तक चला पाएंगे वाहन, नई तारीख के लिए करना होगा इंतजार
अप्रैल और मई में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बायोमैट्रिक कराने के लिए नई तारीख मिली लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने के कारण 17 अप्रैल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों ने परिवहन विभाग के आफिस जाना बंद कर दिया।
मुरादाबाद, जेएनएन। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण अप्रैल-मई में एक्सपायर होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक मान्य होंगे। अप्रैल और मई में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बायोमैट्रिक कराने के लिए नई तारीख मिली लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने के कारण 17 अप्रैल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों ने परिवहन विभाग के आफिस जाना बंद कर दिया। एक मई से आवश्यक काम को छोड़कर परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाने का काम बंद कर दिया गया है।
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने व शुल्क जमा करने के बाद सिस्टम बायोमैट्रिक कराने व आनलाइन परीक्षा की तारीख देता है। यह तारीख तीन माह आगे की मिलती है। उदाहरण के लिए फरवरी में आवेदन करने वालों को मई में बायोमैट्रिक कराने की तारीख मिलती है। जैसे ही परिवहन विभाग का आफिस खुलेगा, वैसे ही इस दौरान बायोमैट्रिक नहीं करने वालों को दूसरी तारीख आवंटित की जाएगी। सरकार ने इसके साथ ही अप्रैल व मई में एक्सपायर होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का फिटनेस आदि की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 30 जून तक एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन चला सकते हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाने का काम बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग में केवल आवश्यक काम किया जा रहा है। इसलिए 33 फीसद के कम कर्मियों को आफिस प्रत्येक दिन बुलाया जा रहा है। एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। बायोमैट्रिक कराने वालों को आफिस खुलने पर नई तारीख दी जाएगी।