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हर्ष फाय¨रग हुई तो नपेंगे थानेदार और कार्यक्रम स्थल संचालक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : पुलिस प्रशासन हर्ष फाय¨रग को लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। ल

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Apr 2018 11:27 AM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 11:27 AM (IST)
हर्ष फाय¨रग हुई तो नपेंगे थानेदार और कार्यक्रम स्थल संचालक
हर्ष फाय¨रग हुई तो नपेंगे थानेदार और कार्यक्रम स्थल संचालक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : पुलिस प्रशासन हर्ष फाय¨रग को लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। लगातार शादी समारोह और जन्मदिन के दौरान होने वाली हर्ष फाय¨रग में दोनों परिवारों में से किसी न किसी की जान चली जाती है। बीते दो सालों में मुरादाबाद में हर्ष फाय¨रग के नौ मामले दर्ज किए गए। शहर में चार और ग्रामीण इलाकों में दो लोगों की मौत हुई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से फाय¨रग में घायल हुए। दिल्ली रोड स्थित कार्यक्रम स्थल में हुई फाय¨रग में दुल्हन के भाई की मृत्यु हो गई थी। जिसके पिस्टल से गोली चली थी वह परिवार का बहुत नजदीकी था। दो दिन बाद दिल्ली के होटल में आरोपित ने भी गोली मारकर खुदकशी कर ली। तीन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस वर्ष हुई घटनाओं में बिलारी के वीरमपुर और झकड़ा गांव में भी हर्ष फाय¨रग हुई थी। झकड़ा में राहुल अग्रवाल की मौत हो गई थी। इन आंकड़ों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने हर्ष फाय¨रग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, इस कारण पुलिस प्रशासन ने इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश मातहतों को दिए हैं। कार्यक्रम में डीजे और बैंड बजवाने के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय से थाने जाता है। इस आवेदन पर ही कार्यक्रम स्थल और जिस परिवार में कार्यक्रम हो रहा है, उसके मुखिया का शपथ पत्र भी लगाया जाएगा। शपथ पत्र में हर्ष फाय¨रग न कराने की शपथ के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अगर हर्ष फाय¨रग होती है तो उसके लिए कार्यक्रम स्थल संचालक, परिवार का मुख्य व्यक्ति और इलाके का थानेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। तीनों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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पहले हुई घटनाओं को देखते हुए हर्ष फाय¨रग पर प्रतिबंध आवश्यक है। इस कारण योजना बनाकर प्रभारी निरीक्षकों को बताया गया है।

अंकित मित्तल, एसपी सिटी मुरादाबाद


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