बिना डीएल के मिले तो परिजनों पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : प्रदेश में लगातार हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जागरू
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : प्रदेश में लगातार हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जागरूकता के बाद भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। नाबालिगों के हाथ में कार की स्टेयरिंग और बाइक थमा दी जाती है। जिससे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश में हुए हादसों में कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। कई किशोरों को पढ़ाई की उम्र में सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। शासन न इस बात का गंभीरता से लिया है। अब तक सड़क पर बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर किशोरों को छोड़ दिया जाता था। 1985 में बनाए गए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के लिए कहा गया है। जिन किशोरों के पास लाइसेंस नहीं होगा और वह सड़क पर वाहन चलाते पाए जाएंगे। उनका वाहन पुलिस अपने पास रख लेगी और इसका जुर्माना परिजनों करो भुगतना होगा। अधिकारियों की मानें तो जुर्माने का राशि तीन स्तर तक रखी गई है। 590 रुपये से लेकर 1780 रुपये तक जुर्माना परिजनों से लेने के बाद ही वाहन छोड़ा जाएगा। साथ ही परिजनों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा, जिसमें अगली बार किशोर से गाड़ी पकड़ने पर जुर्माने के साथ गाड़ी सीज करने की बात भी लिखी होगी। एसपी यातायात सतीश चंद्र ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद इस योजना को धरातल पर लाने के लिए काम किया जाएगा। किशोरों को बिना लाइसेंस और हेलमेट के वाहन न देने के लिए उन्होंने कहा।