नाबालिग से दुष्कर्म पर सात वर्ष की कैद
मुरादाबाद : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष का सश्रम का
मुरादाबाद :
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि सम्भल जनपद के हाजीपुर गांव निवासी दाताराम और ध्यान सिंह ने स्कूल जा रही एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ हल्द्वानी ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़िता के बयान पर पिता ने सम्भल के कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में छह सितंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें एक आरोपी ध्यान सिंह को नाबालिग होने के चलते जुबिनेल कोर्ट में मामला स्थानांतरित कर दिया गया था। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के एडीजे इम्तेखाब आलम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी दाताराम को सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया। इसके साथ ही आर्थिक दंड की राशि से 15 हजार रुपये की मदद पीड़िता को देने के भी आदेश दिए।