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46 लाख की दवाओं पर 16.5 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राज्य ई-वे बिल लागू होने के बाद वाणिज्यकर विभाग की सचल दल टीम

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Feb 2018 02:24 AM (IST)Updated: Thu, 15 Feb 2018 02:24 AM (IST)
46 लाख की दवाओं पर 16.5 लाख का जुर्माना
46 लाख की दवाओं पर 16.5 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :

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राज्य ई-वे बिल लागू होने के बाद वाणिज्यकर विभाग की सचल दल टीम ने मंगलवार को दवाओं से भरा ट्रक बिना ई-वे बिल के पकड़ा था। बुधवार को सचल दल टीम ने दवाओं के रुपयों का आंकलन किया तो ट्रक में भरी दवाओं की कीमत 46 लाख रुपये आंकी गई। इसके आधार पर 16 लाख 63 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर लगाए गए। ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि टीमें लगातार सर्च कर रही है। बिना ई-वे बिल के माल मिला तो पकड़ा जाएगा। किसी तरह की कोताही नहीं मानी जाएगी।

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कॉमटैक्स से डाउनलोड करें ई-वे बिल :

राज्य ई-वे बिल ष्श्रद्वह्लड्ड3.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ से डाउनलोड होगा। इसकी जानकारी देने के लिए किसी तरह की समस्या हो तो वे सीधे वाणिज्यकर कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों में भ्रांतियां फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश ई-वे बिल की व्यवस्था के तहत ष्श्रद्वह्लड्ड3.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ से ही ई-वे बिल डाउनलोड करें। प्रांत के अंदर ई-वे बिल-1 और प्रांत से प्रांत के बाहर ई-वे बिल-2 लागू होगा। ये पहले से ही 20 वस्तुओं पर निर्धारित है। ष्श्रद्वह्लड्ड3.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ से डाउनलोड करना है। जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किये गए ई-वे बिल मान्य नहीं होंगे। जीएसटी जोनल नोडल अधिकारी डीके सचान ने बताया कि ई-वे बिल डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें।


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