दो भूखंडों को जोड़कर बनाया मकान तो देना होगा टैक्स, जानिए क्या है प्रावधान
दो भूखंडों को जोड़कर मकान बनाया तो अब आपको जमीन की कुल कीमत का एक फीसद आमेलन शुल्क देना होगा।
मुरादाबाद। दो भूखंडों को जोड़कर मकान बनाया तो अब आपको जमीन की कुल कीमत का एक फीसद आमेलन शुल्क देना होगा। एमडीए बोर्ड की बैठक में सबसे बड़ा निर्णय आमेलन शुल्क को लेकर किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव में भी केवल आवासीय बिंदु पर सहमति मिली, जबकि व्यवसायिक के लिए सहमति नहीं दी गई है।
बैठक में रखे गए थे आठ प्रस्ताव
मंडलायुक्त यशवंत राव की अध्यक्षता में हुई एमडीए बोर्ड की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें चार प्रस्तावों को बोर्ड की संस्तुति के साथ हरी झंडी मिली, वहीं चार प्रस्तावों पर आपत्ति के साथ ही अगली बैठक में विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्राधिकरण अफसर बेहतर तरीके से काम करें,वहीं अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से पहले रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। जल निगम के अधीक्षण अभियंता को शहर में खुदाई के दौरान योजनाबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सम्भल रोड पर लालपुर बस्तौर में नाला निर्माण को लेकर शासन से बजट आवंटित करने को लेकर सहमति बनी।
जमीन के एकीकरण का नक्शा पास कराने में देना होगा आमेलन शुल्क
आमेलन शुल्क तब देना होगा जब एक व्यक्ति दो संपत्तियों का एकीकरण कराकर नक्शा पास कराएगा। उस दौरान भूमि की संपूर्ण कीमत का एक फीसद आमेलन शुल्क जमा लिया जाएगा। हालांकि व्यवसायिक में दो फीसदी तक आमेलन शुल्क लेने का प्राविधान है। लेकिन उसे मुरादाबाद में नहीं लागू किया गया।
ये रहे मौजूद
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष एमडीए कनक लता त्रिपाठी, एडीएम वित्त अमरोहा गुलाबचंद्र, अपर निदेशक कोषागार कमलेश कुमार रावत, मुख्य अभियन्ता नगर निगम एसके केसरी, मुख्य अभियंता एमडीए सुशील द्विवेदी,अधीक्षण अभियंता जल निगम संजीव माथुर के साथ अन्य अफसर मौजूद रहे।
रही असमंजस की स्थिति
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक को लेकर प्रशासन में असमंजस की स्थिति रही। विधानसभा सत्र लागू होने की बात को लेकर बोर्ड बैठक स्थगित करने पर अफसरों की विचार-विमर्श किया। हालांकि बाद में शासन से बातचीत करने के बाद बोर्ड बैठक की अनुमति दी गई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक शुरू हुई।
यह प्रस्ताव हुए पास
एमडीए की 117 वी बोर्ड बैठक व परिचालन विधि की कार्यवाही को पुष्टि। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिग कोड अधिसूचना विकास उपविधि में संशोधन की संस्तुति। आवासीय आमेलन शुल्क को एक फीसदी के साथ मंजूरी। उद्योगबंधु की बैठक में संदर्भित नूरपुर चंदौसी रोड से संभल रोड स्थित लालपुर बस्तौर तक नाला निर्माण की संस्तुति।
ये प्रस्ताव नहीं हुए पास
हरथला मुस्तक के गाटा संख्या 255 की अधिग्रहीत भूमि पर निर्णय अगली बैठक के लिए प्रस्तावित। व्यवसायिक आमेलन शुल्क को नहीं मिली मंजूरी। कांठ रोड के मैसर्स इमर्जिंग प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल के भवन निर्माण के प्रस्ताव को रोका गया। एमडीए के भवनों की कास्टिंग में कंटीजेंसी एवं प्रशासनिक मदों में व्यय के अनुसार भवनों और भूखंडों में ब्याज दर निर्धारण के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी।