अब्दुल्ला के खिलाफ दो मुकदमों में अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News
पूर्व एडीजीसी राज किशोर गुप्ता के निधन के चलते वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य। लिहाजा नहीं हो पाई सुनवाई।
रामपुर। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो मुकदमों में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व एडीजीसी राज किशोर गुप्ता के निधन के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया, जिसके चलते सुनवाई टल गई। इनमें एक मुकदमा क्वालिटी बार की दुकानों के फर्जी तरीके से आवंटन का है। हाईवे पर रेलवे स्टेशन के पास क्वालिटी बार को सपा सरकार में जबरन खाली करा दिया गया था और इसकी दुकानों का आवंटन डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) ने सांसद के बेटे और पत्नी विधायक तजीन फात्मा के नाम कर दिया था। जिलाधिकारी ने बार संचालक की शिकायत पर जांच कराई थी और जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया था। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें सांसद के बेटे और पत्नी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य न करने के चलते प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
इसके अलावा हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन मिलाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में भी अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सैनी ने बताया कि अब 19 फरवरी को सुनवाई होगी।