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नए आयकर का लाभ लेने के लिए पहले देनी होगी जानकारी Moradabad News

ढाई लाख आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बिना जानकारी के नए आयकर का लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल है। 15 लाख से अधिक की आय पर तीस फीसद टैक्स देना होगा।

By Ravi SinghEdited By: Published: Tue, 21 Apr 2020 09:57 AM (IST)Updated: Tue, 21 Apr 2020 09:57 AM (IST)
नए आयकर का लाभ लेने के लिए पहले देनी होगी जानकारी Moradabad News
नए आयकर का लाभ लेने के लिए पहले देनी होगी जानकारी Moradabad News

मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। नए आयकर का लाभ लेने वाले आयकरदाता को 30 जून तक नियोक्ता या एडवांस टैक्स काटने वालों को जानकारी देनी होगी। नहीं तो पुराने आयकर के नियम के तहत एडवांस टैक्स की कटौती होगी।

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आयकर देने के लिए बजट में दो प्रावधान किए गए हैं, जो पहली अप्रैल से लागू हो गए हैं। आयकर भुगतान के लिए पुराने नियम में निवेश या बचत कर आयकर में छूट पा सकते हैैं।

उधर, चार्टर्ड एकाउंटेंट राजुल सिंघल ने बताया कि नए आयकर की सुविधा लेने के लिए सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी)के डिप्टी सेकेट्री (टीपीएस) वन नीरज कुमार ने 14 अप्रैल को पत्र जारी किया। इसके तहत 30 जून तक नियोक्ता या एडवांस टैक्स काटने वालों को जानकारी देनी होगी। नहीं तो पुराने आयकर नियम के तहत एडवांस टैक्स की कटौती होगी।

पुराने आयकर नियम में टैक्स की दर

2.50 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं

2.50 लाख से पांच लाख तक आय पर पांच फीसद टैक्स (विशेष व्यवस्था के कारण यह टैक्स नहीं लिया जाता है)

 पांच लाख से दस तक आय पर बीस फीसद टैक्स

 दस लाख से अधिक आय पर 30 फीसद टैक्स

विकल्प आयकर में टैक्स की दर

2.50 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं

 2.50 लाख से पांच लाख आय पर पांच फीसद टैक्स (विशेष व्यवस्था के कारण यह टैक्स नहीं लिया जाता है)

 7.50 लाख से दस तक आय पर 15 फीसद टैक्स

 दस से 12.50 लाख आय तक 20 फीसद टैक्स

 12.50 से 15 लाख आय तक 25 फीसद टैक्स

 15 लाख से अधिक आय पर 30 फीसद टैक्स


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