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युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में एक बरी

अदालत ने युवक की हत्या में सगे भाई समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 12:46 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 10:05 AM (IST)
युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में एक बरी
युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में एक बरी

अमरोहा । अदालत ने युवक की हत्या में सगे भाई समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया है। जबकि एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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काबिलेगौर है कि 10 दिसंबर 2012 को मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जसौरा निवासी अरुण कुमार लापता हो गए थे। उनके पिता हरसरन शर्मा ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में उनका शव बरामद हुआ था। इस मामले में हरसरन शर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मृतक के सगे भाई अमित शर्मा, गांव हीरापुर बल्दाना निवासी शैतान ङ्क्षसह, पोटा निवासी तेजपाल ङ्क्षसह व रोहताश के नाम विवेचना में शामिल कर चार्जशीट दाखिल की थी। चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में रोहताश व तेजपाल ङ्क्षसह जमानत पर छूट आए थे। जबकि शैतान ङ्क्षसह व अमित शर्मा जेल में ही हैं। यह मुकदमा एडीजे द्वितीय शंकर लाल की अदालत में चल रहा था।

सोमवार को हुई सुनवाई

सोमवार को अदालत ने इस मुकदमे में सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के दौरान रोहताश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि शैतान ङ्क्षसह, तेजपाल ङ्क्षसह व अमित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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