साइबर ठगी होने पर न घबराएं, 72 घंटे तक पेमेंट गेट-वे के पास सुरक्षिता रहता है आपका पैसा
ऑनलाइन अदा की गई रकम 72 घंटे तक वह संस्था अपने पास सुरक्षित रखती है, जो बैंक व संबंधित विक्रेता कंपनी के बीच बिचौलिए की भूमिका में होती है।
मुरादाबाद । ऑनलाइन खरीदारी करते समय यदि कोई ग्राहक धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आवश्यक्ता दिमाग खुला रखने की है। ऑनलाइन अदा की गई रकम 72 घंटे तक वह संस्था अपने पास सुरक्षित रखती है, जो बैंक व संबंधित विक्रेता कंपनी के बीच बिचौलिए की भूमिका में होती है। जिस बैंक में आपका खाता है वह आपको पेमेंट गेट-वे से संपर्क करने का तरीका बताएगा।
पुलिस अकादमी में हुई कार्यशाला
डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में करीब तीन सौ प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को विशेषज्ञ संजय कुमार मिश्र ने ऑनलाइन अपराध व इसकी विवेचना के गुर बताए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है। मोबाइल पर निजी सूचनाएं शेयर करने से आम लोगों को बचना चाहिए। कोई भी बैंक खाताधारक से गुप्त सूचनाएं नहीं मांगता। जरा सी असावधानी हजारों व लाखों का चूना लगाने का काम करती है। साइबर विशेषज्ञ ने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी के समय यदि कोई जालसाजी का शिकार होता है, तो उसकी रकम 72 घंटे के भीतर वापस हो सकती है। इसके लिए पेमेंट गेट-वे से संपर्क करना होगा।
ऑनलाइन बैंकिंग में बरतें यह सावधानी
वन टाइम पासवर्ड किसी से शेयर न करें। मोबाइल से अपने खाते से संबंधित डिटेल मैसेज न करें। आधार लिंक व कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर साझा न करें गुप्त जानकारी
सोशल मीडिया पर रहें सतर्क
किसी को बदनाम व उन्माद फैलाने वाले पोस्ट फेसबुक पर डालने से बचें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के साथ टैग होने अथवा टाइम लाइन पर दिखने पर बराबर के होंगे गुनहगार।टैगिंग रिव्यू रखें आन, किंडर व हैपेन एप्लीकेशन से रहें दूर।