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रामपुर के नवाब नवाब खानदान की संपत्ति के मुकदमे में फिर कोर्ट नहीं पहुंचे पक्षकार

रामपुर में नवाब खानदान की अरबों की संपत्ति है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से इसका बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। उनकी कोर्ट में बंटवारे की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बंटवारे में 16 हिस्सेदार हैं।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 08:18 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 08:18 PM (IST)
रामपुर के नवाब नवाब खानदान की संपत्ति के मुकदमे में फिर कोर्ट नहीं पहुंचे पक्षकार
रामपुर में नवाब खानदान की अरबों की संपत्ति

रामपुर, जेएनएन। सिविल जज (वरिष्ठ खंड) की अदालत में चल रहे नवाब खानदान की संपत्ति के मुकदमे में 18 पक्षकार दूसरी तारीख पर भी कोर्ट नहीं पहुंचे। केवल पूर्व सांसद बेगम नूरबानो की ओर से उनके अधिवक्ता पेश हुए।

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रामपुर में नवाब खानदान की अरबों की संपत्ति है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से इसका बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। उनकी कोर्ट में बंटवारे की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बंटवारे में 16 हिस्सेदार हैं। लेकिन, अब पांच अन्य वारिसान भी हिस्सा मांग रहे हैं। पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट और जिला जज की अदालत में भी गए । इसके बाद सिविल जज की कोर्ट पहुंचे और मुकदमा दायर किया। जिन लोगों ने कोर्ट में वाद दायर किया है, इनमें मेहरुन्निसा बेगम, इनके बेटे सलमान अली खां, बेटी शहरूत अली खान व सनम अली खान और सायरा अली खान शामिल हैं। सलमान अली खान के अधिवक्ता चेतन माथुर ने बताया कि सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, 18 पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। केवल पूर्व सांसद बेगम नूरबानो की ओर से उनके अधिवक्ता पेश हुए। उन्होने समय की मांग की। इसपर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी। पिछली तारीख पर भी केवल बेगम नूरबानो के अधिवक्ता ही आए थे।  


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