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सपा विधायक पर दर्ज आचार संह‍िता उल्‍लंघन के मुकदमे में अब 22 जनवरी को होगी सुनवाई

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे ठाकुरद्वारा के सपा विधायक के मुकदमे में मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 09:19 AM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 09:19 AM (IST)
सपा विधायक पर दर्ज आचार संह‍िता उल्‍लंघन के मुकदमे में अब 22 जनवरी को होगी सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे ठाकुरद्वारा के सपा विधायक के मुकदमे में मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है।

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साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान विजयी हुए थे। जीत मिलने के बाद विधायक ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था। इस मामले में ठाकुरद्वारा पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को इस मामले में एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या चार में इस मामले की सुनवाई हुई। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है।

कलक्ट्रेट में निर्वाचन कंट्रोलरूम का संचालन आरंभ : रामपुर में विधानसभा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने कलक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन कंट्रोल रूम का संचालन आरंभ करा दिया है। चुनाव संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए दूरभाष नंबरों की भी व्यवस्था की है। निर्वाचन कंट्रोलरूम के प्रभारी अधिकारी हिमांशु गंगवार ने बताया कि कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर-1950, 0595-2350404, 9068309528 तथा व्हाट्सएप नंबर-9045299525 निर्धारित किए गए हैं। उनका कहना है कि इन पर मतदाता मतदान अथवा अपने बूथ से संबंधित समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सी-विजिल ऐप पर भी निर्वाचन को प्रभावित करने वाली किसी अवैध गतिविधि का वीडियो और कंटेंट अपलोड कर अपनी शिकायत दे सकते हैं। इन नंबरों पर मिलने वाली समस्त शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर समाधान कराया जाएगा। 


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