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हैवानियत के बाद कर दी थी बच्ची की हत्या, तेजाब से जला दिया था शव, सात माह में दोषी करार Rampur News

विशेष अदालत 18 को सुनाएगी सजा पर फैसला। गला दबाकर की थी हत्या। तेजाब डालकर जला दिया गया था शव।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 09:12 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 09:13 AM (IST)
हैवानियत के बाद कर दी थी बच्ची की हत्या, तेजाब से जला दिया था शव, सात माह में दोषी करार  Rampur News
हैवानियत के बाद कर दी थी बच्ची की हत्या, तेजाब से जला दिया था शव, सात माह में दोषी करार Rampur News

रामपुर, जेएनएन।  गंभीर अपराधों की सुनवाई को बनी विशेष अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए सात माह में मुकदमे का निस्तारण कर दिया। अब 18 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। 

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सिविल लाइंस क्षेत्र का है मामला 

मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की एक कालोनी में रहने वाली छह साल की बच्ची सात मई 2019 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। गुमशुदगी भी दर्ज कराई। उसका कहीं पता नहीं चला। डेढ़ माह बाद उसका शव कालोनी के पीछे एक अद्र्धनिर्मित मकान में मिला था। मुहल्ले का ही एक युवक बच्ची को बहाने से वहां ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पहचान के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची की पहचान छुपाने के लिए शव पर तेजाब डालकर जला दिया था। 

कपड़ों से हुई थी बच्ची की पहचान 

परिजनों ने बच्ची के कपड़ों और चप्पलों से पहचान की थी। पुलिस ने मृतका के मुहल्ले में ही रहने वाले नाजिल के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर ही उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 23 जून 2019 को पुलिस ने उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दो अगस्त को उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पॉक्सो एक्ट के मुकदमों की सुनवाई को बनी विशेष अदालत ने पांच सितंबर को आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने मुकदमे में त्वरित सुनवाई की। मुकदमे में नौ गवाह पेश किए गए, जिसमें आठ गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए थे। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाजिल को दोषी सिद्ध कर दिया। उसे दोष पढ़कर सुनाए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुमार सौरभ ने बताया कि अदालत सजा पर 18 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

बच्चे से कुकर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास

मुरादाबाद। रस्सी से बांध कर आठ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के गुनहगार को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मूंढापांडे पुलिस ने अगस्त 2017 में कुकर्म का एक मुकदमा दर्ज किया। आरोपित फारुख पुत्र नन्हें निवासी कस्बा पर आरोप था कि उसने आठ वर्षीय एक बच्चे को रस्सी में बांध कर कुकर्म किया। साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र पाक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपित ने मासूम संग दङ्क्षरदगी की इंतहा की है। कुकर्म के आरोपित को सश्रम कारावास व जुर्माने के रूप में 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। महज सवा दो साल के भीतर कुकर्म के आरोपित की सजा तय होने को पुलिस अपनी सफलता मान रही है। 


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