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द‍िलचस्‍प मोड़ पर पहुंचा मुरादाबाद के सराफा कारोबारी की र‍िहाई का मामला, खरीदी थी भाजपा नेता की लूटी गई चेन

The release of the bullion merchant सराफा कारोबारी से बरामद लूट की चेन पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। सीजेएम कोर्ट में सराफा कारोबारी को बेकुसूर साबित करने पर अड़ा प्रतिपक्ष। चौथे मुकदमे में भी सराफा कारोबारी को निर्दोष बताया जा रहा है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 15 Dec 2020 11:55 AM (IST)Updated: Tue, 15 Dec 2020 11:55 AM (IST)
द‍िलचस्‍प मोड़ पर पहुंचा मुरादाबाद के सराफा कारोबारी की र‍िहाई का मामला, खरीदी थी भाजपा नेता की लूटी गई चेन
कानूनी दांवपेंच में उलझ गई सराफा कारोबारी की रिहाई

मुरादाबाद, जेएनएन। सराफा कारोबारी सोनू वर्मा की रिहाई का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार काे सीजेएम कोर्ट में पुलिस ने सराफा कारोबारी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए, वहीं सराफा कारोबारी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता उसे बेगुनाह साबित करने के लिए तथ्य रखे। यही वजह है कि सराफा कारोबारी की रिहाई कानूनी दांवपेंच में फंस गई है।

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मझोला पुलिस ने 21 नवंबर को तीन लुटेरों की गिरफ्तारी का दावा किया। बताया कि एसओजी व मझोला पुलिस के संयुक्त प्रयास से लुटेरों के उस गिरोह काे पकड़ा है, जिसने 20 नवंबर की रात मानसरोवर कालोनी की रहने वाली मेघा वार्ष्णेय के चेन लूटी थी। इसके अलावा गिरोह पर चेन लूट की चार वारदात करने का भी आरोप लगा। आरोपितों मेंं विपिन कुमार उर्फ नेता व अरुण कुमार उर्फ गुंडा के अलावा सराफा कारोबारी सोनू वर्मा निवासी भदौड़ा थाना कटघर का नाम शामिल है। दो पर लूटपाट करने का आरोप है, वहीं सराफा कारोबारी पर लूट का माल खरीदने का आरोप था। सराफा कारोबारी की मां अनीता वर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर अपने बेटे को बेकुसूर बताया। साक्ष्य के रूप में महिला ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी, जिससे कि साफ हो रहा है कि 19 नवंबर से ही सोनू पुलिस की हिरासत में था। ऐसे में 20 नवंबर की वारदात में सोनू के शामिल होने पर सवाल खड़ा हो गया। एसएसपी के आदेश पर एएसपी अनिल यादव ने पूरे प्रकरण की जांच की। पता चला कि सोनू के खिलाफ दर्ज लूट के चार मुकदमे में से तीन फर्जी हैं। जबकि सोनू के खिलाफ एक मुकदमे में पुलिस के पास ठोस साक्ष्य है। सोनू पर एमडीए बुद्धि विहार के रहने वाले भाजपा नेता सतीश वर्मा की लूटी गई चेन खरीदने का आरोप सही मिला। सोनू से बरामद सोने की चेन की पहचान भाजपा नेता ने की थी। लूट का माल कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस ने सराफा कारोबारी को अपराध में लिप्त बताया। पुलिस की ठोस दलील व साक्ष्य के कारण सीजेएम कोर्ट ने सराफा कारोबारी को अपराध मुक्त करने से इन्कार कर दिया। जिन तीन मुकदमे में सोनू को पुलिस ने दोषमुक्त किया है, उसी के आधार पर चौथे मुकदमे में भी सराफा कारोबारी को निर्दोष बताया जा रहा है। कोर्ट व पुलिस का आगे का रुख ही सराफा कारोबारी की रिहाई तय करेगा।


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