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नैनीताल में जन्मदिन पार्टी देने के बहाने श‍िक्षक ने छात्रा के साथ क‍िया था दुष्‍कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा की रहने वाली एक छात्रा के साथ उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के बाजपुर के रहने वाले खेल शिक्षक ने दुष्‍कर्म क‍िया था। आरोप‍ित ने छात्रा को जन्‍मद‍िन की पार्टी देने के बहाने बुलाया था और अपनी हवस का श‍िकार बना डाला था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 09:40 AM (IST)Updated: Wed, 17 Mar 2021 09:40 AM (IST)
नैनीताल में जन्मदिन पार्टी देने के बहाने श‍िक्षक ने छात्रा के साथ क‍िया था दुष्‍कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
उत्तराखंड के बाजपुर निवासी वाले शिक्षक को देना होगा एक लाख रुपये जुर्माना।

मुरादाबाद, जेएनएन। जन्मदिन पार्टी देने के बहाने नैनीताल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले एक स्कूल के शिक्षक को कोर्ट ने दस साल के सश्रम कारावास व जुर्माने के रूप में एक लाख रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। शिक्षक को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि गुनहगार ने जुर्माने की रकम नहीं जमा की तो उसकी सजा छह माह और बढ़ा दी जाएगी।

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ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा के स्वजन ने अक्टूबर 2019 को ठाकुरद्वारा पुलिस को तहरीर दी। बताया कि छात्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के बाजपुर का रहने वाला धीरज जोसेफ पब्लिक स्कूल में बतौर खेल शिक्षक कार्यरत था। बेटी के जन्मदिन के बहाने शिक्षक ने छात्रा को दावत दी। उसे अपने साथ पहले काशीपुर फिर नैनीताल लेकर चला गया। इसके बाद शिक्षक ने छात्रा संग नैनीताल में दुष्कर्म किया। स्कूल गई छात्रा के देर रात तक वापस न लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुटे। देर रात घर पहुंचकर छात्रा ने स्वजनों से आपबीती बताई। तहरीर के आधार पर शिक्षक के खिलाफ ठाकुरद्वारा पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोप पत्र पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुभाष सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुहम्मद अकरम ने मंगलवार को बताया कि कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माने के रूप में एक लाख रुपये कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है।

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