नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया छह माह का समय
नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का समय और बढ़ा दिया है। अब जिला जज को बंटवारे के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। मुकदमे में 18 पक्षकार थे जिनमें दो की मौत हो चुकी है। अब 16 पक्षकार बचे हैं।
मुरादाबाद, जेएनएन। नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का समय और बढ़ा दिया है। अब जिला जज को बंटवारे के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।
रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई। बंटवारा दिसंबर 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं। इस कारण समय से बंटवारे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसपर जिला जज ने 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा और छह माह का समय बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अब छह माह का समय और दे दिया है। इस मुकदमे में 18 पक्षकार थे, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। अब 16 पक्षकार बचे हैं। इनमें 11 पक्षकारों की वकालत कर रहे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का समय बढ़ा दिया है। साथ ही इस अवधि में बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति के सर्वे और मूल्यांकन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। संपत्ति में पक्षकारों की हिस्सेदारी भी पहले से ही निर्धारित है। अब सिर्फ किस पक्षकार के हिस्से में कौन सी संपत्ति दी जानी है, यह तय होना है।
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