Move to Jagran APP

Student Molestation Case : मुंह पर केक लगाकर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप‍ित श‍िक्षक के ख‍िलाफ चार्जशीट दाख‍िल

Student Molestation Case जबरन छात्रा के मुंह पर केक लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के आरोपित शिक्षक के खिलाफ पुलिस की विवेचना पूरी हो गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब शिक्षक के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 16 Oct 2021 01:34 PM (IST)Updated: Sat, 16 Oct 2021 01:34 PM (IST)
Student Molestation Case : मुंह पर केक लगाकर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप‍ित श‍िक्षक के ख‍िलाफ चार्जशीट दाख‍िल
शिक्षक दिवस पर कोचिंग सेंटर में केक लगाने के बहाने की थी छेड़छाड़।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर में कोचिंग सेंटर में जबरन छात्रा के मुंह पर केक लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के आरोपित शिक्षक के खिलाफ पुलिस की विवेचना पूरी हो गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब शिक्षक के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा।

loksabha election banner

छेड़छाड़ की घटना पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर की गई थी। कृष्णा विहार कालोनी का रहने वाला आरोपित शिक्षक आलोक कुमार सक्सेना स्कूल में पढ़ाने के साथ ही शौकत रोड पर एक कोचिंग भी चलाता था। कोचिंग सेंटर पर कई स्कूलों के छात्र-छात्राएं पढ़ने आते थे। घटना के दिन कोचिंग में छात्र-छात्राएं शिक्षक दिवस मना रहे थे। इस दौरान केक भी काटा गया। इस दौरान शिक्षक ने छात्रा के मुंह पर जबरन केक लगाने के बहाने अश्लीलता की थी। इसकी वीडियो वायरल होने पर छात्रा के पिता की ओर से पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने शिक्षक की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। अब पुलिस ने भी करीब एक माह बाद इस मामले में अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट लगा दी है। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी लव सिरोही ने बताया कि आरोपित शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। अब आरोपित के खिलाफ मुकदमा चलेगा। पीड़िता के अधिवक्ता रमेश लोधी ने बताया कि आरोपित पर छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धाराएं हैं। इनमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.