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सपा सांसद आजम खां की थम नहीं रही मुश्किल, दो और मुकदमों में वारंट Rampur News

आजम खां की नौ मुकदमों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी जो नहीं हो सकी। यह सुनवाई अब पांच अक्टूबर को होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 11:36 PM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 01:25 PM (IST)
सपा सांसद आजम खां की थम नहीं रही मुश्किल, दो और मुकदमों में वारंट Rampur News
सपा सांसद आजम खां की थम नहीं रही मुश्किल, दो और मुकदमों में वारंट Rampur News

 रामपुर, जेएनएन: आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी को धमकाने के मामले में भी अदालत ने सपा सांसद आजम खां और उनके दो समर्थकों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हाल ही में हएु लोकसभा चुनाव का है। मतदान के दिन सपा सांसद वोट डालने रजा डिग्री कॉलेज स्थित केंद्र पर गए थे। उन पर मतदान केंद्र के अंदर तक वाहन ले जाने और केंद्र के बाहर खड़े होकर प्रेसवार्ता करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दूसरा मुकदमा गंज थाना क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा ने कराया था, जो सांसद के पड़ोसी भी हैं। उनका आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में भी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे में सांसद समेत छह लोग आरोपित हैं। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि दोनों मुकदमों में गुरुवार को सुनवाई हुई। जमानत कराने वाले तीनों आरोपित कोर्ट आए थे, लेकिन सांसद व अन्य आरोपित नहीं पहुंचे। अपर जिला जद छह धीरेंद्र कुमार ने दोनों मामलों में सांसद समेत अन्य आरोपितों के जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस मामले में अब 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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आजम की अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई

मुहल्ला घोसियान सराय गेट स्थित यतीमखाना बस्ती के घरों को तुड़वाने के मामलों में सपा सांसद द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत पांच अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सांसद आजम के खिलाफ करीब 84 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें यतीमखाना बस्ती के लोगों के भी मुकदमे हैं। यहां आजम का स्कूल बन रहा है, जिसके लिए बस्ती के मकानों को खाली कराकर तुड़वा दिया गया था। लोगों को जबरन घरों से निकाला गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलङ्क्षवदर ङ्क्षसह डंपी ने बताया कि नौ मुकदमों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। यह सुनवाई अब पांच अक्टूबर को होगी।


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