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दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे सपा विधायक, इस तरह मिली जमानत Moradabad News

आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने जारी किया था वारंट। 50 हजार रुपये का बांड भरने के बाद मिली जमानत।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 01:56 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:35 PM (IST)
दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे सपा विधायक, इस तरह मिली जमानत  Moradabad News
दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे सपा विधायक, इस तरह मिली जमानत Moradabad News

मुरादाबाद। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपित ठाकुरद्वारा विधानसभा से सपा विधायक नवाब जान मंगलवार को एडीजे कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान वह करीब दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे। एडीजे द्वितीय की कोर्ट में 50 हजार रुपये का बांड भरने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। बीते दो दिनों में यह दूसरी बार है जब विधायक कोर्ट में हाजिरी देने के लिए पहुंचे। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा विधायक के खिलाफ भगतपुर और ठाकुरद्वारा कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन के कुल दो मुकदमें दर्ज किए गए थे। जिसमें सोमवार को वह भगतपुर थाने में दर्ज मुकदमें को लेकर एडीजे द्वितीय अनिल कुमार वशिष्ठ की कोर्ट में पेश हुए थे। जबकि ठाकुरद्वारा कोतवाली में दर्ज मुकदमें में उनके खिलाफ एडीजे कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। इसी मुकदमे को लेकर वह मंगलवार को एडीजे द्वितीय कोर्ट में हाजिर हुए। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। इस दौरान सपा विधायक के करीब दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। विधायक ने बताया कि 50 हजार रुपये का बांड भरने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान दी है। आरोपित विधायक के मुताबिक चार अक्टूबर की तारीख में वह हाईकोर्ट पहुंच गए थे,जिसके कारण उनके खिलाफ एडीजे द्वितीय की कोर्ट से वारंट जारी हो गया था। गौरतलब है कि 11 मार्च 2017 को ठाकुरद्वारा विधानसभा में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर ठाकुरद्वारा विधायक बीते दो दिनों से अदालत में हाजिरी देने पहुंच रहे हैं।

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