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शरई अदालत का फैसला, बेटी को खर्च व पत्नी को चार लाख देने होंगे Sambhal News

तीन तलाक देने वाले शरई अदालत ने सुनाया फैसला शारजाह में युवक ने मैसेज कर दी थी तीन तलाक!

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 03:30 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 03:30 PM (IST)
शरई अदालत का फैसला, बेटी को खर्च व पत्नी को चार लाख देने होंगे Sambhal News
शरई अदालत का फैसला, बेटी को खर्च व पत्नी को चार लाख देने होंगे Sambhal News

सम्भल, जेएनएन: सरायतरीन कस्बा के एक मुहल्ले की रहने वाली महिला को तीन तलाक देने पर शरई अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अब युवक अपनी पत्नी को चार लाख की एकमुश्त रकम देगा ताकि वह अपना आगे का जीवन सही ढंग से व्यतीत कर ले। इसके अलावा तलाक देने वाला शौहर तीन साल की बीमार बेटी को हर माह दस हजार रुपये की मदद करेगा। मासूम के पैर में भी तकलीफ है। यह खर्च उसे बेटी के इलाज जारी रहने तक देना पड़ेगा। मौलानाओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस फैसले को शरई अदालत ने आम जन के बीच सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिस समय यह सुनाया गया उस समय दोनों परिवार के अलावा संभ्रांतजन और मौलाना की मौजूदगी रही। यहां बता दें कि 25 नवंबर को शारजाह से युवक ने मैसेज कर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था। जिस समय मैसेज आया उस समय युवती अपनी तीन साल की बेटी का इलाज कराने दिल्ली गई थी, जहां उसने तीन तलाक का मैसेज देखा था। महिला ने दो दिसंबर को शरई अदालत की शरण ली थी।  

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