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एकतरफा मुहब्बत में चाकू से हमला करने वाले दोषी को सात वर्ष की कैद

दोषी शिवम ने प्लान के मुताबिक 11 अप्रैल 2014 को ठाकुरद्वारा स्थित सतपाल सिंह के घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया जिसमें वह घायल हो गया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 01:49 AM (IST)Updated: Tue, 14 May 2019 09:10 AM (IST)
एकतरफा मुहब्बत में चाकू से हमला करने वाले दोषी को सात वर्ष की कैद
एकतरफा मुहब्बत में चाकू से हमला करने वाले दोषी को सात वर्ष की कैद

मुरादाबाद। एकतरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की की शादी तय होने पर उसके होने वाले पति पर चाकू से हमला बोल दिया था। घटना के दोषी युवक को एडीजे-11 की कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधुरानी चौहान ने बताया कि बिजनौर जनपद के नगीना सैदपुरी निवासी महीपाल सिंह ने अपने बेटे सतपाल सिंह की शादी ठाकुरद्वारा के एक गांव में रहने वाली लड़की से तय की थी, जिस लड़की के साथ उन्होंने बेटे की शादी तय थी। उससे रतूपुरा गांव का निवासी शिवम एकतरफा प्यार करता था। कई बार वह आते-जाते लड़की को परेशान भी करता था, जिसकी शिकायत लड़की ने अपने परिवार वालों से की थी। जब शिवम को लड़की की शादी तय होने की जानकारी मिली तो उसने सतपाल को जान से मारने का प्लान बना डाला। दोषी शिवम ने प्लान के मुताबिक 11 अप्रैल 2014 को ठाकुरद्वारा स्थित सतपाल सिंह के घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें वह घायल हो गया। इस मामले में पीडि़त के पिता महिपाल ने ठाकुरद्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को एडीजे-11 इम्तेखाब आलम की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी शिवम को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर साढ़े ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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