दिल्ली की किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल कैद की सजा Rampur News
अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम विनोद कुमार ने उसे दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट में चार साल छेड़छाड़ में चार साल और धमकी देने में एक साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
रामपुर। दो साल पहले मामा के घर आई किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। छेड़छाड़ में दोषी मानते हुए युवक को चार साल कैद की सजा सुनाई है।
किशोरी के अधिवक्ता मुबश्शर अली के मुताबिक घटना 31 मई 2017 की है। नई दिल्ली के भजनपुरा की रहने वाली किशोरी केमरी थाना क्षेत्र के चकिया हयातनगर गांव में मामा के घर आई थी। घटना की रात करीब 11 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली तो रास्ते में भोट थाना क्षेत्र के किसरौल गांव का यासीन पुत्र अमीर दूला मिल गया। उसने किशोरी का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे बुरी नीयत से दबोच लिया। किशोरी के शोर मचाने पर मामा व गांव के अन्य लोग आ गए। इस पर वह धमकी देते हुए भाग गया। किशोरी की ओर से उसके खिलाफ घटना की रिपोर्ट केमरी थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अदालत में बहस हुई। पीडि़ता, उसे मामा व अन्य लोगों की गवाही हुई। गवाहों ने घटना को साबित किया।