दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Female harassment अदालत ने सरकार को निर्देशित किया है कि पीडि़ता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिया जाए। दोषी मोहसिन को भी 50 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
अमरोहा, जेएनएन। नौकरी का झांसा देकर युवती को दिल्ली से अमरोहा लाने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सरकार को निर्देशित किया है कि पीडि़ता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिलाया जाए।
यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव के जंगल का है। दिल्ली के थाना ज्योतिनगर क्षेत्र के मुहल्ला कर्दमपुरी निवासी मोहसिन उर्फ गुल्ली उर्फ गुलाम मोहम्मद ने दिल्ली निवासी युवती को अपना प्रेमजाल में फंसा लिया था। उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। मार्च 2018 में मोहसिन अपने साथ युवती को बाइक पर बैठा कर अमरोहा ले आया। उसने झांसा दिया था कि उसकी नौकरी लगवाने के लिए किसी से बात करने जा रहे हैं। अमरोहा में देहात थाना क्षेत्र में आकर उसने जंगल में युवती के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसे छोड़ कर फरार हो गया था। पीडि़ता की तहरीर पर मोहसिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोहसिन जेल में ही है। यह मुकदमा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) शंकरलाल की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान मोहिसन को दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। जिस पर अदालत ने मोहसिन को दस साल कैद की सजा सुनाई है तथा दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।