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बाजारों के दिन निर्धारित, एक जून से लागू होगा शेड्यूल

लॉकडाउन-4 इसी सप्ताह खत्म हो रहा हैं वहीं सोमवार से लॉकडाउन-5 ।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 02:36 AM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 07:36 AM (IST)
बाजारों के दिन निर्धारित, एक जून से लागू होगा शेड्यूल
बाजारों के दिन निर्धारित, एक जून से लागू होगा शेड्यूल

मुरादाबाद, जेएनएन। लॉकडाउन-4 इसी सप्ताह खत्म हो रहा हैं, वहीं सोमवार से लॉकडाउन-5 के स्वरूप को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। लॉकडाउन में शहर के मुख्य बाजार अब भी नहीं खोले गए हैं। व्यापारियों के साथ दो दौर की बैठक होने के बाद मुख्य बाजार खोलने को लेकर सहमति बन चुकी है। शुक्रवार से मुख्य बाजारों को नगर निगम और अग्निशमन विभाग सैनिटाइज करने का काम शुरू कर देगा। व्यापारियों को भी दो दिन दुकानें खोलकर साफ-सफाई के साथ ही दुकान को अंदर से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए दिन तय कर दिया है। हालांकि दुकान खोलने का शेड्यूल एक जून से लागू किया जाएगा। दुकान खोलने के लिए दिनों का निर्धारण किया गया है। इसमें हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजारों को खोलने का निर्णय लिया गया है। अलग-अलग दिन खुलेंगी हर सामान की दुकान

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सैनिटाइजेशन का कार्य होने के बाद मुख्य बाजारों में कपड़ा, ज्वैलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक बाजार की दुकानें सप्ताह में तीन से चार दिन खोली जाएंगी। दुकानें खोलने के लिए सुबह दस से शाम छह बजे की सीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी मुख्य बाजारों के दुकानदारों को शारीरिक दूरी,मास्क, हैंड सैनिटाइजर के साथ ही सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। दुकानदार मास्क के साथ ही फेस शील्ड लगाकर माल की बिक्री करेंगे।

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आज जारी हो सकती है दिनों की सूची

प्रशासनिक अधिकारी दुकान खोलने को लेकर आज शाम तक दिनों की सूची जारी कर सकते हैं। इसी सूची के आधार पर मुख्य बाजारों की दुकानें खोली जाएंगी। इससे पहले प्रशासन ने पेंट,ऑटोमोबाइल,छिलाई और पॉलिश की दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए थे।

....................... मुख्य बाजारों को खोलने से पहले सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। एक जून से दुकान खोलने के संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दुकान खोलने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। दुकानदारों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। यह सभी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी


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