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Sambhal Panchayat Election 2021 : मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में वाहनों का प्रवेश वर्जित

सम्‍भल में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। चुनाव व्यवस्था में लगे वाहनों के अलावा किसी भी निजी वाहन को मतदान केंद्र तक आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 29 Apr 2021 09:33 AM (IST)Updated: Thu, 29 Apr 2021 09:33 AM (IST)
Sambhal Panchayat Election 2021 : मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में वाहनों का प्रवेश वर्जित
मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं जाएगा कोई भी वाहन

मुरादाबाद, जेएनएन। सम्‍भल में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। चुनाव व्यवस्था में लगे वाहनों के अलावा किसी भी निजी वाहन को मतदान केंद्र तक आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के आसपास किसी प्रकार की सामग्री भी नहीं होगी।

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जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अंतर्गत शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने में सुरक्षा कर्मियों की अहम भूमिका रहेगी। मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मतदान केंद्र पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं की भरसक मदद करने के साथ ही उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुन्नौर के एसडीएम प्रेमचंद यादव ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल आवश्यक कार्य वाले वही वाहन जा सकेंगे जो चुनाव कार्य के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा और ना ही किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर या अन्य गतिविधियों को अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक मतदान केंद्र की पल-पल पर निगरानी रखें और इसकी रिपोर्टिंग तत्काल संबंधित सुपर जोनल मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट को करें।

मतदान केंद्र पर मोबाइल पर प्रतिबंध

सुपर जोनल मजिस्ट्रेट गुन्नौर ने बताया कि किसी भी मतदान केंद्र पर मोबाइल पूर्णतया वर्जित रहेगा। चुनाव संबंधी ड्यूटी में लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा पीठासीन अधिकारी इसका प्रयोग सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी बूथ पर प्रत्याशी हो या उसका समर्थक या फिर उसका अभिकर्ता मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे मतदाताओं को भी मोबाइल साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। बेहतर यही होगा कि मतदाता मतदान को जाते समय अपने मोबाइल को किसी दूसरे को सौंप कर जाएं।


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