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दुष्कर्म कर किशोरी को जलाया था जिंदा, तीन साल बाद कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, मां के निकले आंसू

Sambhal Misdeed Murder Case तीन साल पहले किशोरी को दुष्कर्म के बाद युवक ने जिंदा जला दिया था। सात दिन अस्पताल में इलाज के बाद किशोरी की मौत हो गई थी। सोमवार को युवक को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Samanvay PandeyPublished: Mon, 26 Sep 2022 06:46 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2022 08:43 PM (IST)
दुष्कर्म कर किशोरी को जलाया था जिंदा, तीन साल बाद कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, मां के निकले आंसू
Sambhal Misdeed Murder Case : कोर्ट ने 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।

जागरण संवाददाता, संभल। Sambhal Misdeed Murder Case : तीन साल पहले किशोरी को दुष्कर्म के बाद युवक ने जिंदा जला दिया था। सात दिन अस्पताल में इलाज के बाद किशोरी की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के दुष्कर्म के बाद हत्या के इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को युवक को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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युवक ने घर में घुसकर दिया था घटना को अंजाम

संभल के थाना नखासा क्षेत्र के सिरसी (अब हजरतनगर गढ़ी) में 21 नवंबर 2019 की शाम को कस्बे के ही युवक जीशान ने घर में घुसकर एक 11 साल की किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने घटना के बारे में अपनी मां से शिकायत करने की बात की तो जीशान ने घर में रखा मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी।

दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चला था इलाज

दवा लेने गई किशोरी की मां और बहन जब घर लौटीं तो जीशान घर से भाग रहा था। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पोस्टमार्टम में हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि

अस्पताल में ही पुलिस ने मरने से पहले किशोरी के बयान दर्ज किए थे। किशोरी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। किशोरी की मां की ओर से थाने में जीशान पुत्र अकरम के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। पोस्टमार्टम में किशोरी के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई थी।

इसका मुकदमा एडीजे प्रथम की अदालत में चलाया गया। विवेचक इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा की ओर से सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयान और बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह यादव की दलीलों को सुनने के बाद दुष्कर्म व हत्या में दोषी करार दिया।

किशोरी के परिवार वाले सजा से संतुष्ट नहीं

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एवं अपर न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने जीशान को उम्रकैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस सजा को लेकर किशोरी के स्वजन संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि युवक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

सजा से पहले युवक की मां करती रही दुआ

किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के इस चर्चित में दो दिन पूर्व आरोपित जीशान पर दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को सजा सुनाई जानी थी, इसको लेकर कचहरी परिसर में काफी गहमा गहमी रही। मीडिया सुबह से ही फैसला जानने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद रही। इस दौरान दोषी पाए गए जीशान की मां अदालत के सामने एक तरफ खेड़े होकर बेटे की सजा माफी के लिए दुआ करती रही।

15 गवाहों ने जुर्म को साबित किया

चर्चित दुष्कर्म के बाद हत्या कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से दो डाक्टरों व इंस्पेटर समेत 15 लोगों की गवाही अदालत में हुई जबकि बचाव पक्ष की ओर से महिला समेत पांच लोगों ने गवाही दी। हालांकि कोर्ट में आरोपित ने खुद को घटना में झूठा फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन गवाहों और सुबूतों के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया।


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