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किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक को सात साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद की थी शादी। पुलिस ने मामले में आरोप‍ित पर मुकदमा दर्ज कर शुरू की थी मामले की जांच। मुरादाबाद मंडल के सम्‍भल ज‍िले के चन्‍दौसी क्षेत्र के हयानगर इलाके का है मामला।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 06:40 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jan 2021 06:40 AM (IST)
किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक को सात साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा
पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

मुरादाबाद, जेएनएन। Sambhal Chandausi Hayatnagar UP Crime। मंडल के सम्‍भल ज‍िले के चन्‍दौसी के हयातनगर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर उससे शादी करने के मामले में कोर्ट ने युवक को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस वक्त दोषी जेल में ही है।

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हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 22 फरवरी वर्ष 2018 को घर से दवाई लेने जाने की बात कहते हुए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई थी। स्वजनों ने तलाश किया तो उसका कुछ पता नहीं चला। हर संभव जगह तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं म‍िल पाया था। र‍िश्‍तेदारों से जानकारी करने पर भी न‍िराशा हाथ लगी थी। इसके बाद पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीडीआर के माध्यम से किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व नाबाल‍िग से शादी करने पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा तरमीम कर आरोपित पप्पू निवासी हतसा थाना बिसौली जनपद बदायूं का चालान कर दिया था। इसके बाद से यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र चन्दौसी, सम्भल की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई तो आरोपित को दोषी माना गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि आरोपित पप्पू को दोषी मानते हुए सात साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया व अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास काटना होगा।


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