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मुरादाबाद में वाहन मालिकों को राहत, लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ

Road tax शासन ने व पैसेंजर टैक्स किया माफ। वाहन मालिकों को शेष टैक्स जमा करने को भेजा गया एसएमएस। जिले के वाहन मालिकों में खुशी की लहर।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 27 Jul 2020 10:30 AM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 10:30 AM (IST)
मुरादाबाद में वाहन मालिकों को राहत, लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ
मुरादाबाद में वाहन मालिकों को राहत, लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ

मुरादाबाद, जेएनएन। शासन ने जिले के 25 हजार छोटे-बड़े वाणिज्य वाहनों को राहत दी है। लॉकडाउन की अवधि का रोड व पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया है। एसएमएस भेज कर वाहन मालिकों शेष बकाया टैक्स का भुगतान करने को कहा गया है।

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देश भर में 22 मार्च से 30 मई तक लॉकडाउन रहा। इसको दौरान कुछ ट्रकों को छोड़कर वाणिज्य परमिट वाले सभी प्रकार के वाहन बंद रहे। एक जून से अनलॉक शुरू हो गया और सभी प्रकार की वाहनों को चलने की अनुमित दी गई। परिवहन विभाग ने बस व टैक्स मालिकों से लॉकडाउन समय से पैसेंजर टैक्स और माल ढोने वाले वाहनों से रोड टैक्स की मांग शुरू कर दिया। वाहन मालिकों ने लॉकडाउन से समय टैक्स देने से इन्कार कर दिया। वाहन मालिक जून व जुलाई का टैक्स देेने को तैयार थे, लेकिन परिवहन विभाग अप्रैल व मई के टैक्स जमा करने को कह रहा था। बस मालिकों को औसत 35 हजार और ट्रक मालिक 30 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ा। छोटे वाहनों का टैक्स कम है। इसके कारण रोडवेज की 250 बसों और 11 प्राइवेट बस व ट्रक मालिकों ने परमिट परिवहन विभाग को सरेंडर कर दिया था। जुलाई में काफी वाहन मालिक परमिट सरेंडर करने की तैयारी कर लिया था।

अध्यादेश मिला

वाहन मालिकों का विरोध शासन तक पहुंच गया था। प्रमुख सचिव राजेश कुमार ङ्क्षसह के हस्ताक्षर के 22 जुलाई को जारी अध्यादेश स्थानीय परिवहन अधिकारी को मिला है। अध्यादेश में कहा गया है कि वाणिज्य कार्य वाले यात्री वाहन (बस, टैक्सी) का अप्रैल व मई का पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया गया है। जबकि माल वाहक वाहनों का अप्रैल माह का टैक्स माफ कर दिया है। शेष माह के वाहन मालिकों को टैक्स देना पड़ेगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि यात्री वाहन का अप्रैल व मई और माल ढुलाई माह का अप्रैल माह का टैक्स माफ कर दिया है। इस संबंध में अध्यादेश मिल गया है। 


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