सांसद आजम खां के करीबी सपा नेता युसुफ मलिक को मिली राहत, 25 तक गिरफ्तारी पर रोक
Yusuf Malik Relief from High Court सांसद आजम खां के करीबी सपा नेता युसुफ मलिक को हाईकोर्ट ने राहत दी है। पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Yusuf Malik Relief from High Court। सांसद आजम खां के करीबी कहे जाने वाले सपा नेता युसुफ मलिक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हत्या के प्रयास के आरोपित युसुफ मलिक की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई पर 25 नवंबर तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बंदे अली की तहरीर पर एक दिसंबर 2019 की रात पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा लिखा। बंदे अली का आरोप है कि आजम खांं के करीबी सपा नेता युसुफ अली ने सरेराह न सिर्फ उसे जान मारने की धमकी दी, बल्कि प्राण घातक हमला करते हुए फायर भी झोंका। पीड़ित के मुताबिक रामपुर के सांसद ने उसकी भूमि पर कब्जा कर जौहर यूनिवसिटी का निर्माण कराया है। इसको लेकर उसने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रकरण में समझौता करने व मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए आरोपित ने प्राण घातक हमला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तब से लेकर आज तक सपा नेता गिरफ्तार नहीं हो सके। इस बीच पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी। सपा नेता के आवास पर नोटिस भी चस्पा हो चुकी है। उधर सपा नेता ने हाईकोर्ट में मदद की गुहार लगाई। सपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 नवंबर को इलाहाबाद की सिंगल बेंच ने 25 नवंबर तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी।