आजम और अब्दुल्ला की तीन मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज Rampur News
सांसद आजम खां ने एक अन्य मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।
रामपुर, जेएनएन। दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड मामले में सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है, जबकि एक मामले में सांसद को राहत मिली है। शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके अलावा पड़ोसी को धमकाने के मुकदमे में अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की से पहले धारा 82 के नोटिस जारी किए हैं। अब नोटिस को आजम खां को तामील कराया जाएगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि सांसद और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे पांच मुकदमों में सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।
इन मामलों में खारिज हुई अर्जी
बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला खां के खिलाफ पिछले साल सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। इस मामले में पुलिस ने सांसद समेत उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के वारंट, गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस उनके मुहल्ले में मुनादी भी करा चुकी है। तीनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जो अदालत ने खारिज कर दी है।
दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाने का
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कराया था। दोनों पैन कार्ड अब्दुल्ला के बने हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पिता-पुत्र की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
शत्रु संपत्ति मामले में मिली राहत
आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई। आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोग नामजद हैं।
पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत खारिज
विधायक अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। सांसद आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ जुलाई 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला की ओर से असत्य व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया है और उपयोग में लाया जा रहा है। पासपोर्ट संख्या जेड 4307442 दिनांक 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ है। इसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शायी गई है, जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में पहली जनवरी 1993 है। पासपोर्ट का प्रयोग आर्थिक लाभ हेतु व्यापार एवं व्यवसाय संबंधी विदेश यात्राओं तथा विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र आइडी के रूप में विभिन्न पदोंं के आवेदन में किया गया है।