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आयकर दाता के रिटर्न भरने के 90 दिन बाद मिल जाएगा रिफंड

आयकर दाता टैक्स अधिक जमा कर दिया है तो उसे रिफंड कराने के लिए भाग दौड़ने करने या लम्बे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर विभाग ने 90 दिन के अंदर राशि बैंक के खाते में सीधे भेज देगा।

By Sant ShuklaEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 04:39 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 04:39 PM (IST)
आयकर दाता के रिटर्न भरने के 90 दिन बाद मिल जाएगा रिफंड
आयकर विभाग ने 90 दिन के अंदर राशि बैंक के खाते में सीधे भेज देगा।

मुरादाबाद,जेएनएन।  आयकर दाता टैक्स अधिक जमा कर दिया है, तो उसे रिफंड कराने के लिए भाग दौड़ने करने या लम्बे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर विभाग ने 90 दिन के अंदर राशि बैंक के खाते में सीधे भेज देगा। 

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आयकर दाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। अधिकांश आयकर दाता निर्धारित आयकर से अधिक टैक्स जमा करना पड़ता है। अधिक जमा टैक्स वापस कराने के लिए आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। अगर पांच हजार से कम राशि है तो आयकर विभाग बिना जांच किए ही दो माह में आयकर दाता के खाते में शेष राशि भेज देता है। पांच हजार से अधिक राशि होने पर आयकर विभाग की टीम रिटर्न की और आयकर दाता की आय की जांच करता है। उसके बाद रिफंड करता है। आयकर दाता को रिफंड के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ता है।

बजट में आयकर दाता को राहत देने का काम किया गया है। रिटर्न दाखिल करने के 90 दिन के अंदर रिफंड करने का आदेश दिया है। इसके लिए शर्त रखी है कि आयकर दाता को रिटर्न में बैंक का नाम, आइएफएससी कोड, बैंक का खाता संख्या व आय से संबंधित दस्ताबेज ठीक तरह से भरना होगा। इसमें गलती होने पर रिटर्न भरने वालों की गलती माना जाएगा। आयकर विभाग पाई गलती को सुधार करने के लिए आयकर दाता को सूचना देगा। सही सूचना मिलने के 90 दिन बाद राशि रिफंड हो जाएगा। इससे अधिक समय लगाने पर आयकर विभाग आयकर दाता को छह फीसद की दर से ब्याज भी देगा। विशेष परिस्थित में किसी मामले की जांच देरी होने पर आयकर विभाग आयकर दाता को सूचना देगा और नौ माह के अंदर अधिक जमा राशि वापस कर देगा। 

चार्टर्ड एकाउंटेंड अजित अग्रवाल बताया कि बजट में आयकर दाता को रिफंड पाने में राहत दी गई है। नई व्यवस्था के बाद आयकर दाता को परेशानी नहीं होगी।


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