लूट के 23 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने मुरादाबाद के बदमाश को सुनाई पांच साल कैद की सजा
Rampur Robbery Case रामपुर में लूट के 23 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया है। मुरादाबाद के एक बदमाश को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। लूट की यह घटना शाहबाद कोतवाली के ढकिया चौकी क्षेत्र में हुई थी।
मुरादाबाद, जेएनएन। Rampur Robbery Case : रामपुर में लूट के 23 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया है। मुरादाबाद के एक बदमाश को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। लूट की यह घटना शाहबाद कोतवाली के ढकिया चौकी क्षेत्र में हुई थी। ग्राम खंदेली निवासी शिशुपाल ने 20 मई 1998 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि रात उनके घर चार बदमाश घुस आए थे। बदमाशों ने उन्हें जगाकर मारपीट की थी। बदमाशों के पास बंदूके थीं। विरोध करने पर गोली चलाई थी। गोली लगने से परिवार की एक महिला भी घायल हो गई थी।
पुलिस ने घटना में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी कर तीन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें मुरादाबाद के थाना कुढ़फतेगढ़ के ग्राम चडरऊआ निवासी रामवरन पुत्र शौफीराम का नाम भी शामिल था। अदालत में सुनवाई के दौरान कल्लू नाम काे आरोपित की पत्रावली अलग कर दी गई, जबकि आरोपित दिनेश की मृत्यु हो गई। रामवरन पर केस चला। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने उसे रंजिशन झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर का कहना था कि गवाहों और साक्ष्य ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या दो दीप्ति यादव ने रामवरन को दोषी मानते हुए पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।