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सेवानिवृत्त होने पर रेल कर्मचारियों अब नहीं रुकेगा भुगतान, तीन से चार दिन मिला जाएगा सारा रुपया

Railway Employee News सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को राहत देने वाला आदेश जारी हुआ है। अब सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों का भुगतान अनापत्ति पत्र के नाम पर नहीं रोका जाएगा। तीन चार के अंदर सभी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Samanvay PandeyPublished: Fri, 30 Sep 2022 02:49 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 02:49 PM (IST)
सेवानिवृत्त होने पर रेल कर्मचारियों अब नहीं रुकेगा भुगतान, तीन से चार दिन मिला जाएगा सारा रुपया
Railway Employee News : महाप्रबंधक व नरमू प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में लिया गया फैसला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Railway Employee News : सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को राहत देने वाला आदेश जारी हुआ है। अब सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों का भुगतान अनापत्ति पत्र के नाम पर नहीं रोका जाएगा। तीन चार के अंदर सभी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

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सेवानिवृत्त होने पर किसी एक मद का भुगतान रोक दिया जाता है

उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल व नार्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को बड़ौदा हाउस में बैठक हुई थी। मुरादाबाद मंडल से मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा व मंडल मंत्री राजेश चौबे भी शामिल हुए थे। बैठक से लौटने के बाद बताया कि महाप्रबंधक के सामने मामला उठाया गया था कि परिचालन व वाणिज्य विभाग के कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर किसी एक मद भुगतान नहीं किया जाता है। जिसकी राशि 50 हजार से दो लाख रुपये तक होती है।

अनापत्ति पत्र आने पर डीआरएम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं

कर्मचारियों को कहा जाता है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय से लेखा विभाग से अनापत्ति पत्र आने के बाद रोकी गई राशि का भुगतान कर किया जाएगा। अधिकांश सेवानिवृत कर्मचारियों का पांच साल बाद अनापत्ति पत्र आया है और जिसके अनापत्ति पत्र आए गए हैं, रोकी गई राशि लेने के लिए डीआरएम आफिस का चक्कर लगाना पड़ता है।

अब केवल 50 हजार रुपये का भुगतान रोका जाएगा

बैठक में महाप्रबंधक आशुतोष गंगल के निर्देश के बाद उत्तर रेलवे मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों का केवल 50 हजार रुपये रोका जाएगा। चार माह के अंदर अनापत्ति पत्र नहीं मिलता है तो रेलवे प्रशासन तत्काल रोकी गई राशि का बुगतान कर देगा।

रेलवे गेट मैन 12 की जगह करेंगे आठ घंटे ड्यूटी

नरमू प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों के बाद कई आदेश जारी किए गए है। जिसमें वैसे रेल फाटक जहां से ट्रेन व सड़क वाहन काफी संख्या में गुजरती है, वहां गेट मैन 12 घंटे के बजाय आठ घंटे की ड्यूटी करेंगे। जहां वाहनों की संख्या कम है, वहां गेटमैन को 12 घंटे ड्यूटी करना होगा।

रेलललाइन पर काम करने वाले गैगमैन को लम्बे समय से सुरक्षा जूता नहीं किया गया था। बैठक में बताया गया कि उत्तर रेलवे के 14 हजार गैगमैनों को सुरक्षा जूता अक्टूबर में उपलब्ध कराया जाएगा।


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