PM Employment Generation Scheme के तहत मदद की राशि हुई डबल, पढ़ें आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया
PM Employment Generation Scheme खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की सीमा 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है। उत्पादन इकाई के लिए सीमा पचास लाख कर दी गयी है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। PM Employment Generation Scheme : खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की सीमा 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है। उत्पादन इकाई के लिए प्रोजेक्ट पचास लाख और सेवा क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट की सीमा 20 लाख कर दी गयी है।
शहरी क्षेत्रों की उत्पादन इकाई के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग्जन को 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरुष को 25 प्रतिशत तथा कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान के तौर पर मिलेगी। इस योजना के तहत व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थीं।
लेकिन, अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शाप व ट्रेडिंग पर ऋण के लिए बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यवस्था कर दी गयी है। ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी वित्तपोषण के लिए योजना में कोई प्राविधान नहीं था। अब निर्धारित लक्ष्य की अधिकतम 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि ट्रांसपोर्ट वाहनों कैब, वैन आदि के क्रय करने पर व्यय की जा सकती है। योजना में पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी आदि ईकाईयों को भी शामिल कर लिया है।
स्वरोजगार के लिए निजी उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह स्वर्णिम योजना है। योजना का लाभ पाने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। इस तरह की योजना के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत एवं तीन वर्षो में सफलता पूर्वक कार्य करने वाली ईकाईयों को एक करोड़ रुपये की ऋण धनराशि देकर पुनः विस्तार किया सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिला एवं पुरुष उद्यमियों को लाभ उठाकर निजी उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया है।
इस तरह करना होगा आनलाइन आवेदनः खादी ग्रामोद्योग विभाग के उप कार्यपालक राजीव त्यागी ने बताया कि आवेदन आनलाइन माध्यम से बेवसाइट www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर केवीआइबी एजेंसी का चयन करते हुए किया जा सकता है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही आवश्यक प्रपत्रों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्य स्थल स्वयं एवं किराए पर होने का प्रमाण आदि आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। किसी भी ईकाई को स्थापित करने के इच्छुक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी दीनदयाल नगर स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।