राजनीतिक दलों को बैठक में वितरित करने होंगे मास्क और सैनिटाइजर, इन नियमों का करना होगा पालन
कांठ विधानसभा को तीन जोन 40 सेक्टर ठाकुरद्वारा को पांच जोन 31 सेक्टर मुरादाबाद ग्रामीण को चार जोन 41 सेक्टर मुरादाबाद नगर को चार जोन 40 सेक्टर कुंदरकी को चार जोन 39 सेक्टर तथा बिलारी विधान सभा को चार जोन एवं 26 सेक्टर में बांटा गया है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में चुनाव आचार संहिता के संबंध में सोमवार को बैठक हुई। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया ने छह विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन के निर्धारित किए गए कार्यालय और रिटर्निंग आफिसर के संबंध में जानकारी दी।
बताया कि कांठ विधानसभा को तीन जोन, 40 सेक्टर, ठाकुरद्वारा को पांच जोन, 31 सेक्टर, मुरादाबाद ग्रामीण को चार जोन 41 सेक्टर, मुरादाबाद नगर को चार जोन, 40 सेक्टर, कुंदरकी को चार जोन 39 सेक्टर तथा बिलारी विधान सभा को चार जोन एवं 26 सेक्टर में बांटा गया है। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बताया कि कोई भी पद यात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, प्रदर्शन, राजनीतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले रैलियों की अनुमति 15 जनवरी से पहले नहीं दी जाएगी। अधिकतर सीमा इंडोर, आउटडोर रैली, बैठक के लिए अनुमन्य व्यक्ति की संख्या संबंधित एसडीएम के मौजूदा के निर्देशों के अनुसार होगी। बैठक में मास्क और सैनिटाइजर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा रैलियों और सभाओं को केवल निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति दी जाएगी। कोई भी रैली एवं जनसभा रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं की जाएगी। नुक्कड़ सभा, चाैराहों आम रास्तों पर नहीं की जाएगी। जनता के द्वार से द्वार प्रचार में अधिकतम पांच लोग जिनमें अभ्यर्थी शामिल हैं कर सकेंगे। कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसको अवहेलना के पश्चात कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रपत्र आनलाइन भी उपलब्ध हैं एवं कोई भी इच्छुक प्रत्याशी आनलाइन नामांकन प्रपत्र भर सकता है। प्रत्याशी जमानत राशि का भुगतान आनलाइन भी कर सकता है। प्रत्याशी अपने नामांकन प्रपत्र में भरी गयी सूचना को सुधार की आवश्यकता होने की दशा में आनलाइन भी सुधार सकता है। नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ मात्र दो अन्य लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। नामांकन भरने के लिए मात्र दो वाहनों का प्रयोग कर सकता है। जिलाधिकारी ने वाहनों के उपयोग के संबंध में बताया कि पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्वाचन कार्य हेतु वाहन का प्रयोग किया जायेगा। अनुमति की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। प्रचार के लिए वीडियो वैन की अनुमति राज्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से प्रदान की जाती है। पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा अस्थायी कार्यालय की स्थापना और संचालन के संबंध में बताया कि ऐसे कार्यालय किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक या निजी संपत्ति या किसी भी धार्मिक स्थानों पर, अथवा धार्मिक स्थानों के परिसर, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल के समीप, किसी भी मौजूदा मतदान के 200 मीटर की भीतर नहीं खोले जा सकते हैं। ऐसे कार्यालय पार्टी का केवल एक झंडा और एक बैनर को पार्टी प्रतीक, तस्वीरों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। मुख्य कोषाधिकारी ने निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्य विधान सभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, मुख्य कोषाधिकारी समीर कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो शबाहत एवं महानगर अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, कांग्रेस के आजम अंसारी, समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह, संजीव चौधरी, महानगर अध्यक्ष बीएसपी एहसान उल हक कुरैशी, जिलाध्यक्ष बीएसपी वेदप्रकाश, जिला महामंत्री बीजेपी राजन विश्नोई, भाजपा महानगर महामंत्री शम्मी भटनागर आदि उपस्थित रहे।