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नौ महीने में पुलिस को मुकदमे का निस्तारण करने के आदेश Moradabad news

कटघर पुलिस ने वारंट होने के बावजूद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 07 Nov 2019 11:40 AM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 12:07 PM (IST)
नौ महीने में पुलिस को मुकदमे का निस्तारण करने के आदेश Moradabad news
नौ महीने में पुलिस को मुकदमे का निस्तारण करने के आदेश Moradabad news

मुरादाबाद:  कटघर पुलिस ने वारंट होने के बावजूद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया। हाईकोर्ट ने नौ साल बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की है और मुकदमे का निस्तारण करने के आदेश दिए हैैं। 

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 बाउंस हो गया था चार लाख रुपये का चेक 

 रामगंगा विहार निवासी राधेश्याम ने थाना कटघर के पुराना बर्फखाना निवासी मुहम्मद तारिक खां को माल की सप्लाई की थी। तारिक का पीतल का कारोबार है। आरोप है कि इसके बदले तारिक ने उन्हें चार लाख रुपये का चेक दिया था। उनका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया। भुगतान मांगने पर तारिक ने इन्कार कर दिया। इस पर राधेश्याम ने स्थानीय कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2012 को तारिक को धारा 138 एनआइ एक्ट के तहत तलब किया। उस समय वह कोर्ट में पेश हो गए लेकिन, जमानत कराने के बाद से गैर हाजिर चल रहे हैैं। वारंट होने के बावजूद भी आरोपित कोर्ट में पेश में नहीं हो रहे हैैं। पीडि़त ने हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। वहां पूरे मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने कटघर पुलिस को नौ माह में राधेश्याम के मुकदमे का निस्तारण करने का आदेश दिया है।


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