Move to Jagran APP

रामपुर में सामूहिक दुष्कर्म में समझौता कराने में फंसे दारोगा और सिपाही

ज्‍यादती होने के बाद लोग पुलिस के पास न्‍याय के लिए पहुंचते हैं लेकिन कई मामलों में पुलिस सही तरीके से अपनी जिम्‍मेदारियों का निर्वहन नहीं करती।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2020 02:19 PM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2020 02:19 PM (IST)
रामपुर में सामूहिक दुष्कर्म में समझौता कराने में फंसे दारोगा और सिपाही
रामपुर में सामूहिक दुष्कर्म में समझौता कराने में फंसे दारोगा और सिपाही

रामपुर, जेएनएन। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपितों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष को धमकाकर समझौता करा दिया। तब पीड़िता ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को समझौता कराने के आरोपित दारोगा और सिपाही के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

घटना शहर कोतवाली के मुहल्ला कोलकाता नई मस्जिद की है। इस मोहल्ले की युवक का निकाह 16 मार्च 2020 को गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला तीन रंगों वाली मस्जिद के पास हुआ था। लड़की वालोंं नेे हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। आरोप है कि ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। कार और 500000 की मांग कर रहे थे मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मारपीट की। 19 मार्च को जब पीड़िता घर में अकेली थी तो उसका जेठ और नंदोई घर में घुस आए। तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शिकायत पति से की तो उसने चुप रहने को कहा। महिला ने मायके वालों को जानकारी दी। इसकी जानकारी मिलने पर ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसे शहर कोतवाली भिजवा दिया  गया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन बाद में लॉकडाउन के नाम पर पीड़िता को टरकाते रहे। 27 मई को 9:00 धारा चौकी के सिपाही जबर सिंह ने फोन करके महिला को थाने बुलाया। अगले दिन पीड़िता अपने भाई के साथ चौकी पहुंची जहां सिपाही के अलावा चौकी प्रभारी भी मौजूद थे। इन दोनों ने पीड़िता से जबरन समझौतानामा लिखवा लिया। ऐसा न करने पर भाई को  झूठे आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। इस पर पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थनापत्र दिया। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौकी प्रभारी के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.