रामपुर बवाल के एक आरोपित की हाईकोर्ट से जमानत, जानिए क्या है मामला
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध रामपुर में बड़ा बवाल हो गया था। इस घटना को लेकर काफी दिनों तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था।
रामपुर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए बवाल के एक आरोपित को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
शहर कोतवाली क्षेत्र में 21 दिसंबर 2029 को शाहबाद गेट पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भीड़ सड़कों पर आ गई थी। भीड़ ने बवाल कर दिया था। इस बवाल में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। बवाल के दौरान आगजनी की भी घटना हुई थी, जिसमें छह बाइक और पुलिस की एक जीप को फूंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में शहर कोतवाली व गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में तीन मुकदमे कायम करते हुए 35 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में मुस्लिम संगठनों की मांग के बाद 35 में से 27 लोगों पर से गंभीर धाराएं हटा दी गई थी। धाराओं के हटने पर 27 को स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन, बाकी लोगों की जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हो गई थी। इनकी पैरवी कर रहे अधिवक्ता जमीर रिजवी और सैयद आमिर मियां बाकी आरोपितों की जमानत के लिए हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने बताया कि शहर के मुहल्ला मैग्जीन निवासी एक आरोपित आमिर अली की जमानत पर हाईकोर्ट में अधिवक्ता शिवांगी भार्गव और अजय कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट ने आमिर अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।