सांसद आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ पैनकार्ड मामले में चार्जशीट पर आपत्ति
रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पैनकार्ड मामले में पुलिस की चार्जशीट पर उनके अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की है। उनका कहना है कि उन पर आरोप नहीं बनते हैं पुलिस ने गलत आरोप निर्धारित कर दिए हैं।
मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पैनकार्ड मामले में पुलिस की चार्जशीट पर उनके अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की है। उनका कहना है कि उन पर आरोप नहीं बनते हैं, पुलिस ने गलत आरोप निर्धारित कर दिए हैं। इस पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी, जबकि पासपोर्ट के मामले में 10 मार्च को सुनवाई होगी।
अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे में आजम खां पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा को भी नामजद दिया गया। यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कराया था। अब्दल्ला ने दो पैन कार्ड भी बनवाए हैं। इसे लेकर भी आकाश सक्सेना ने आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा कराया था। दोनों पैन कार्ड में अलग-अलग जन्मतिथि दर्शायी गई है। पैन कार्ड के मुकदमें में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। उनके अधिवक्ता का कहना है कि उन पर यह आरोप नहीं बनते हैं। इसे सही करा चुके हैं। इसे लेकर पुलिस की चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल की गई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष पुलिस की चार्जशीट में लगे आरोप को सही मान रहा है। अब अभियाेजन पक्ष भी अपनी ओर से आपत्ति दाखिल करेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इसके लिए अदालत ने 15 मार्च तय की है।