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अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं लागू होगा राज्य का कानून, नहीं होगी सेस की वसूली

राज्य सरकार ने टोल प्लाजा और शराब में गोसंरक्षण के लिए सेस वसूलने की बात कही थी, जिसके बाद टोल प्लाजा के साथ ही शराब के दाम में बढ़ोतरी की बात सामने आई थी।

By RashidEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 03:14 AM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 04:05 PM (IST)
अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं लागू होगा राज्य का कानून, नहीं होगी सेस की वसूली
अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं लागू होगा राज्य का कानून, नहीं होगी सेस की वसूली

मुरादादाबाद(रितेश द्विवेदी)। राज्य सरकार ने टोल प्लाजा और शराब में गोसंरक्षण के लिए सेस वसूलने की बात कही थी, जिसके बाद टोल प्लाजा के साथ ही शराब के दाम में बढ़ोतरी की बात सामने आई थी। सरकार के इस आदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर नहीं पड़ेगा।

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नई नीति में ये है प्रावधान

नई नीति के तहत गो कल्याण सेस शराब और टोल प्लाजा के साथ ही पब्लिक सेक्टर से मुनाफा कमाने वाले कुल आठ विभागों से 0.2 फीसद वसूला जाना है। इसके लिए नई नीति बनाई गई। इससे मिलने वाली धनराशि से प्रत्येक जनपद में बेसहारा पशुओं को रखने के लिए स्थायी व अस्थायी संरक्षण केंद्र बनने है। इसके लिए शासन ने दस जनवरी का वक्त तय कर दिया है। बरेली-मुरादाबाद एक्सप्रेसवे के अफसरों ने बताया कि राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं। वह केवल राज्य हाईवे में लागू होते हैं, जबकि नेशनल हाईवे के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। लिहाजा एनएचआइ में गो कल्याण सेस की वसूली नहीं होगी।

मंडी परिषद का बढ़ाया सेस

मंडी परिषद से अभी तक गो कल्याण के लिए एक फीसद सेस की वसूली होती थी। अब इसे बढ़ाकर दो फीसद कर दिया गया है। सेस से मिलने वाले पैसे का उपयोग गोवंश संरक्षण के लिए किया जाएगा।

विधायक और सांसद निधि से बनेगे संरक्षण केंद्र

राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में एक हजार बेसहारा पशुओं को रखने के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अस्थायी शेल्टर होम बनाने के लिए ब्लाक, तहसील, जनपद और मंडल स्तर पर समितियों का गठन करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन शेल्टर होम के बनाने में सांसद और विधायक की निधि का उपयोग किया जाएगा।

इन मार्गों पर लागू होता है गोसंरक्षण सेस

मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून स्टेट हाईवे, मुरादाबाद-टिहरी स्टेट हाईवे। मुरादाबाद-छजलैट-बिजनौर स्टेट हाईवे। मुरादाबाद-बदायूं-बिल्सी स्टेट हाईवे। मुरादाबाद-नहटौर-नूरपुर-बिजनौर स्टेट हाईवे। मुरादाबाद-अमरोहा-कैलसा स्टेट हाईवे। मुरादाबाद-सम्भल-फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे।

एनएचआइ पर लागू नहीं नियम

गो कल्याण सेस वसूलने को लेकर हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। राज्य सरकार स्टेट हाईवे से सेस वसूल कर सकती है। यह नियम एनएचआइ पर लागू नहीं होता है।

-वैभव शर्मा,महाप्रबंधक,बरेली-

मुरादाबाद एक्सप्रेस-वे 


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