Move to Jagran APP

जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोडऩे के मामले में अब 24 को होगी सुनवाई Rampur News

ग्राम न्यायालय के विरोध में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 01:05 AM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 09:02 AM (IST)
जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोडऩे के मामले में अब 24 को होगी सुनवाई  Rampur News
जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोडऩे के मामले में अब 24 को होगी सुनवाई Rampur News

रामपुर, जेएनएन। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोडऩे के मामले में सुनवाई टल गई। अब 24 अगस्त को सुनवाई होगी। एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोडऩे के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ सपा सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। इसके अलावा सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दी थी। इसके बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। सोमवार को भी सुनवाई होनी थी। 

loksabha election banner

आजम की पत्नी और बेटे ने आरडीए को दिया जवाब

रामपुर। सांसद आजम खां की पत्नी राज्य सभा सदस्य डॉ.तजीन फातिमा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम ने रामपुर विकास प्राधिकरण को उसके नोटिस का जवाब दे दिया है। 

सांसद की पत्नी ने प्राधिकरण सचिव को जवाब दिया कि नोटिस में सक्षम प्राधिकारी से रिसोर्ट का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया लिखा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि हम सफर रिसोर्ट के सभी मानचित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराए गए थे, जिसकी छायाप्रति भी भेजी जा रही है। नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भवन की माप नहीं लेने दी गईं, जबकि यह कथन सत्य से परे है। रिसोर्ट पर मौजूद अधिकृत कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि तथाकथित कर्मचारियों द्वारा भवन की माप ली गई हैं। आप जब भी भवन की माप लेना चाहें तो पूर्व सूचना के माध्यम से राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा मुझे भी बुलाने का कष्ट करें।

छवि धूमिल न करें

रामपुर : विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी नोटिस का जवाब दिया कि 18 अगस्त को मुझे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे नाम का एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, जो हमसफर रिसोर्ट पर चस्पा है। नोटिस के संबंध में अवगत कराना है कि संपत्ति का स्वामित्व मुझमें निहित नहीं है। मुझे खेद है कि आपकी अज्ञानतावश निर्गत नोटिस के पश्चात स्थानीय एवं राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा इसका प्रमुखता से प्रकाशन और प्रचार किया गया है, जिससे मेरी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.